Prayagraj News: फर्जी कर्नल बन लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Prayagraj News: सेना में फर्जी कर्नल बनकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. आरोपी ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से की लाखों रुपये की धोधाधड़ी की है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 18, 2021 11:30 PM
an image

Prayagraj News: जिला न्यायालय ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपये ऐंठने के मामले में आरोपी फर्जी कर्नल दयाशंकर शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर जमानत अर्जी नामंजूर की.

बता दें, पथाना शाहगंज में वादी ऋषि उपाध्याय निवासी छत्तीसगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 27 मार्च 2018 को कृष्ण मुरारी गौतम और संत कुमार ने आरोपित दयाशंकर की पहचान सेना के कर्नल एस एन सिंह के रूप में कराई थी. कथित कर्नल ने वादी से उसके पुत्र प्रथम उपाध्याय को सेना में भर्ती कराने के लिए 6 लाख रुपये लिया. वादी के पुत्र की भर्ती को जानकर अन्य कई लोगों ने छह-छह लाख रुपये कथित आरोपित कर्नल को अन्य लड़कों की भर्ती के लिए दिया था.

Also Read: मैनपुरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, 25 तक DNA रिपोर्ट नहीं आती तो DGP कोर्ट में रहें हाजिर

आरोपी फर्जी कर्नल ने वादी और अन्य लोगों को बताया कि उसका बेटा हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहा है. कुछ दिन बाद आशीष और शिवम किसी तरह भागकर घर पहुंचे तो उन्होंने कथित कर्नल की हकीकत के बारे में बताया कि किसी की भर्ती नहीं की गई है. सभी को होटल में रखकर धमकाया जा रहा है.

Also Read: UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने राजेश बिंदल, राज्यपाल ने दिलायी शपथ, ऐसा रहा है करियर

तलाश करने पर वादी को पता चला कि उसके पुत्र को इलाहाबाद के एक होटल में रखा गया था l इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है. न्यायालय ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर धोकाधड़ी करते हुए उनके रुपए हड़पने को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी

Exit mobile version