Jharkhand news: हजारीबाग सदर और बरही अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू किया गया है. इसके तहत सभी प्रकार के जुलूस और रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा. इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया. वहीं, शव यात्रा और शादी-विवाह में छूट दी गयी है.
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत आदेश में सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है,उक्त निर्देश के आलोक में हजारीबाग जिला (सदर व बरही अनुमंडल समेत) में धारा 144 लगायी गई है।@JharkhandCMO pic.twitter.com/pZpXWfF5TL
— DC Hazaribag (@DC_Hazaribag) March 21, 2022
जिला प्रशासन ने लोगों से की अपील
कोविड-19 के तहत गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत आदेश में सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस निर्देश के आलोक में हजारीबाग जिला (सदर और बरही अनुमंडल समेत) में धारा 144 लगायी गयी है जो अगले आदेश तक लागू रहेगी. वहीं, जिला प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है.
जुलूस निकालने को लेकर जारी हुआ आदेश
हजारीबाग सदर एसडीओ विद्या भूषण कुमार ने कहा कि जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी द्वारा संत कोलंबा कॉलेज मैदान से मटवारी मैदान तक 1932 खतियान के तहत स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर जुलूस निकालने की संभावना है. वहीं, मटवारी स्थित गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में विधायक जेपी पटेल के शामिल होने की सूचना मिल रही है. साथ ही मंगलवार को मंगला जुलूस निकालने की भी सूचना है. इसको देखते हुए सभी प्रकार के जुलूस और जनसभा पर प्रतिबंध लगाया गया है.
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हजारीबाग जिले में धारा 144 लागू
उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध जिले के सभी प्रखंडों में लागू रहेगा. इसके तहत हजारीबाग अनुमंडल के शहरी क्षेत्र कटकमसांडी, कटकमदाग,चुरचू, डाढ़ी, इचाक, दारू, टाटीझरिया और बिष्णुगढ़ प्रखंड में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. वहीं, बरही अनुमंडल के बरही, चौपारण, पदमा, बरकट्ठा और चलकुसा में भी धारा 144 लागू कर दिया गया है.
क्या है पाबंदियां
– हजारीबाग जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस और रैली पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा
– किसी भी प्रकार के घातक हथियार, अग्नियास्त्र, लाठी आदि लेकर चलने पर मनाही
– पर्व 2022 के अवसर पर सोशल नेटवर्किंग व्हाट्सएप, टि्वटर, फेसबुक आदि पर भड़काऊ, सांप्रदायिक मैसेज और ऑडियो-वीडियो का पोस्ट करने पर प्रतिबंधित
– इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित एडमिन पर होगी कार्रवाई
– रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध
– शव यात्रा एवं शादी विवाह में धारा 144 लागू नहीं होगा
– निषेधाज्ञा 21 मार्च से अगले आदेश तक लागू रहेगा
Posted By: Samir Ranjan.