Bihar: जेल के अंदर से चलती थी बाहुबली पूर्व सांसद की राजनीति, छापेमारी में आनंद मोहन के पास मिले 4 फोन
सहरसा के मंडल कारा में डीएम और एसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई. जेल में बंद सजायाफ्ता बंदी पूर्व सांसद आनंद मोहन के पास से मोबाईल और चार्जर समेत अन्य आपत्तिजनक समान जब्त किये गये हैं.
सहरसा मंडल कारा में शनिवार की देर शाम हुई औचक छापेमारी में जेपी खंड की तलाशी के दौरान सजायाफ्ता बंदी पूर्व सांसद आनंद मोहन के कब्जे से दो स्मार्टफोन, दो जीएसएम सेट व एक चार्जर बरामद किया गया. वहीं वार्ड एक में बंद विचाराधीन बंदी दीपक कुमार के पास से एक स्मार्टफोन, एक पत्तर का चाकू व एक एक्सटेंशन बोर्ड और वार्ड तीन के पूरब दीवार से सटे टीवी के नीचे से काला रंग का कीपैड मोबाइल मिला.
डीएम कौशल कुमार व एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर कार्रवाई
डीएम कौशल कुमार व एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी. अपर समाहर्ता विनय कुमार मंडल के नेतृत्व में हुई छापेमारी में कुल छह मोबाइल, एक चार्जर, एक चाकू व एक एक्सटेंशन बोर्ड बरामद हुआ.
जेल अधीक्षक ने दर्ज कराया मामला
जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के आवेदन पर सदर थाना में पूर्व सांसद आनंद मोहन, विचाराधीन कैदी दीपक कुमार व अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है. छापेमारी के दौरान जेल के सभी वार्डों की औचक तलाशी ली गयी. अपर समाहर्ता विनय कुमार मंडल व एसडीपीओ संतोष कुमार ने जेपी खंड की तलाशी के दौरान सजायाफ्ता बंदी पूर्व सांसद आनंद मोहन के कब्जे से दो स्मार्टफोन, दो जीएसएम सेट और एक चार्जर बरामद कियार एक एक्सटेंशन बोर्ड बरामद किया. इसके अलावे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी व पुनि राजमणि ने वार्ड तीन के पूरब दीवार से सटे टीवी के नीचे से काला रंग का कीपैड मोबाइल बरामद किया.
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दूसरे कैदी के पास चाकू भी
वहीं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अनीश सिन्हा व मुख्यालय डीएसपी एजाज हफीज मानी ने वार्ड एक में बंद विचाराधीन बंदी दीपक कुमार के पास से एक स्मार्टफोन, एक पत्तर का चाकू और एक एक्सटेंशन बोर्ड बरामद किया. इसके अलावे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी व पुनि राजमणि ने वार्ड तीन के पूरब दीवार से सटे टीवी के नीचे से काला रंग का कीपैड मोबाइल बरामद किया.
छल पूर्वक रख रहे थे मोबाइल
अधीक्षक ने कहा कि तलाशी के दौरान जब्त सामान से प्रतीत होता है कि जेपी खंड के सजायाफ्ता कैदी आनंद मोहन, वार्ड एक के कैदी दीपक कुमार व वार्ड तीन के अज्ञात बंदियों ने छल पूर्वक मोबाइल रख कर उसका उपयोग कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक सामान रखना कारा हस्तक नियम 2012 के विरुद्ध है. इसके तहत जेपी खंड के सजायाफ्ता बंदी आनंद मोहन, दीपक कुमार व अज्ञात बंदियों को आरोपित कर प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की गयी.
Published By: Thakur Shaktilochan