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राज कुंद्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, लैपटॉप से 68 अश्लील वीडियो बरामद

राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं. उनके लैपटॉप से अश्लील वीडियो बरामद किए गए हैं. क्राइम ब्रांच ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने राज कुंद्रा के लैपटॉप से 68 अश्लील वीडियो बरामद किए हैं और उन्होंने अपना आईक्लाउड अकाउंट डिलीट कर दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 5, 2021 7:02 AM

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. क्राइम ब्रांच ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने राज कुंद्रा के लैपटॉप से 68 अश्लील वीडियो बरामद किए हैं और उन्होंने अपना आईक्लाउड अकाउंट डिलीट कर दिया है.

एक्सपर्ट्स की मदद से आईक्लाउड से ईमेल रिट्रीव करने में मिली सफलता

क्राइम ब्रांच का दावा है कि वह साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से आईक्लाउड से कुछ ईमेल रिट्रीव करने में सफल रही है. लोक अभियोजक ने कुंद्रा, उनके साले प्रदीप बख्शी और थोरपे के बीच व्हाट्सएप चैट का भी उल्लेख किया, जहां वे प्लेटफॉर्म बॉलीफेम पर चर्चा कर रहे हैं.

68 अश्लील वीडियो के अलावा, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिली थी, जिसमें हॉटशॉट एप की डिटेल पाई गईं. इस पीपीटी में हमें मार्केट स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मिले. राज कुंद्रा के लैपटॉप में सेक्चुअल कंटेंट वाली एक फिल्म स्क्रिप्ट मिली थी. कुंद्रा के लैपटॉप से हमने यूजर फाइल्स, ईमेल, फेस टाइम, लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, इंटरनेट ब्राउजिंग को बरामद किया, जहां हमें केनरिन के साथ विभिन्न लेन-देन और चालान मिले.

सरकारी वकील अरणा पाई द्वारा कोर्ट में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को लेकर एक के बाद एक कई दलील दी गईं. इन दलीलों में उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ हॉटशॉट और बॉली फेम ऐप पर आपत्तिजनक कंटेंट बनाने और स्ट्रीम करने के सबूत मिले हैं. उनकी इस मामले में संलिप्तता रही है.

कुंद्रा की याचिका में किया गया ये दावा

कुंद्रा की याचिका में दावा किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. मुंबई अपराध शाखा ने अदालत को अपने जवाब में दावा किया कि जब आरोपी सभी सबूत नष्ट कर रहा है तो वे मूक दर्शक नहीं बन सकते। मुख्य लोक अभियोजक अरुणा पई ने दावा किया कि कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोरपे को सीआरपीसी की धारा 41 ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस) के तहत नोटिस दिया गया था और कुंद्रा ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

Posted By: Shaurya Punj

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