राजधानी एक्सप्रेस को बंधक बनाने के मामले में छत्रधर महतो की जमानत पर सुनवाई 3 मार्च तक टली
Bhubaneshwar Rajdhani Express Hijack Case: गत पांच फरवरी को छत्रधर महतो ने बैंकशाल कोर्ट में स्थित एनआइए अदालत (NIA Court) में जमानत की अर्जी दाखिल की थी.
कोलकाता: वर्ष 2009 में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को कथित तौर पर हाईजैक (Bhubaneshwar Rajdhani Express Hijack Case) करने के मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (National Investigation Agency) ने इस मामले में पूर्व माओवादी नेता छत्रधर महतो (Chhatradhar Mahto) समेत उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. गत पांच फरवरी को छत्रधर महतो ने बैंकशाल कोर्ट में स्थित एनआइए अदालत (NIA Court) में जमानत की अर्जी दाखिल की थी.
सोमवार को कोर्ट में हुई सुनवाई
सोमवार को इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्ष की राय को सुनने के बाद तीन मार्च को इसकी अगली सुनवाई की तिथि तय की है. सुनवाई के दौरान छत्रधर महतो को प्रेसिडेंसी जेल (Chhatradhar Mahto in Presidency Jail) से कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया था.
वर्ष 2009 में छत्रधर महतो और उसके सहयोगियों पर फायरिंग कर राजधानी एक्सप्रेस को अपने कब्जे में करने की कोशिश करने का आरोप लगा था. जिस मामले की जांच में एनआइए ने छत्रधर महतो एवं उसके साथियों को गिरफ्तार किया था.
दो फरार आरोपियों ने अदालत में किया सरेंडर
अदालत सूत्रों के मुताबिक, इधर इसी मामले में एनआइए द्वारा अदालत में जमा दी गयी चार्जशीट में नाम होने के कारण इस मामले से जुड़े दो आरोपियों निर्मल महतो (Nirmal Mahto) और दशरथ बास्केल (Dashrath Baskel) ने सोमवार को एनआइए कोर्ट में सरेंडर किया.
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वर्ष 2009 का है मामला
गौरतलब है कि वर्ष 2009 में छत्रधर महतो और उसके सहयोगियों पर फायरिंग कर राजधानी एक्सप्रेस को अपने कब्जे में करने की कोशिश करने का आरोप लगा था. जिस मामले की जांच में एनआइए ने छत्रधर महतो एवं उसके साथियों को गिरफ्तार किया था.
Posted By: Mithilesh Jha