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रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर थमा चुनाव प्रचार का शोर, निषेधाज्ञा जारी, 27 फरवरी को होगी वोटिंग

रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए 2025 मतदान कर्मी, 69 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 63 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गयी है. रामगढ़ विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर कुल 233 भवनों में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान 27 फरवरी को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा. 2 मार्च को काउंटिंग की जाएगी.

रामगढ़. रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम गया. इससे पूर्व उम्मीदवारों द्वारा मोटर साइकिल रैली निकाली गयी व जनसंपर्क अभियान चलाया गया. मतदान 27 फरवरी को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा. 2 मार्च को काउंटिंग की जाएगी. उपचुनाव को लेकर 25 फरवरी की शाम 5 बजे से 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक धारा 144 के तहत पूरे रामगढ़ जिले में निषेधाज्ञा जारी की गयी है.

2025 मतदान कर्मी कराएंगे उपचुनाव

रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए 2025 मतदान कर्मी, 69 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 63 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गयी है. रामगढ़ विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर कुल 233 भवनों में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें रामगढ़ प्रखंड में 118 में दुलमी प्रखंड में 64, चितरपुर प्रखंड में 70 एवं गोला प्रखंड में 153 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. रामगढ़ विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर कुल 55 सेक्टर व 10 क्लस्टर बनाए गए हैं. साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है. रामगगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 405 मतदान केंद्रों में 244 मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 114 संवेदनशील व 47 सामान्य मतदान केंद्र हैं. मतदान के बाद मतपेटियों को रामगढ़ महाविद्यालय में बने स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. मतगणना दो मार्च को रामगढ़ महाविद्यालय में बनाये गये मतगणना हॉल में होगी.

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रामगढ़ जिले में निषेधाज्ञा लागू

रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है. इस अवधि में विधि व्यवस्था हेतु व राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में नियंत्रण/ निगरानी रखे जाने के मद्देनजर व शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन द्वारा 25 फरवरी की शाम 5 बजे से 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण रामगढ़ जिलान्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गयी है.

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