Right to Education: अगर आप अपने बच्चे को शहर के महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और वह भी फ्री, तो उसके लिए आपको आरटीई (RTE) यानी राइट टू एजुकेशन (Right to Education) के अंदर होने वाले एडमिशन की जानकारी होनी जरूरी है.
आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत साल में मार्च, अप्रैल, मई के 3 चरणों में प्ले ग्रुप से कक्षा एक तक निजी स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन किया जाता है. आवेदन करने के बाद लॉटरी से बच्चे को स्कूल आवंटित किया जाता है. स्कूल में बच्चे को कक्षा 8 तक कोई फीस नहीं देनी होती है. केवल स्कूल का कोर्स और ड्रेस लेनी होती है.
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अपने मोबाइल से, साइबर कैफे से या जन सेवा केंद्र के द्वारा http://rte25.upsdc.gov.in/Index.aspx वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जाता है. आवेदन के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र एक लाख तक का और पिता का पते का प्रमाण पत्र लगाया जाता है. अपने वार्ड के हिसाब से जो स्कूल डिस्प्ले होते हैं, उनमें से प्राथमिकता के आधार पर लॉटरी के माध्यम से बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल आवंटित किया जाता है.
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आरटीई के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निजी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए 2 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 23 अप्रैल तक चलेंगे. इसके बाद 28 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी.
तीसरे चरण के आवेदन 2 मई से शुरू होकर 10 जून तक किए जाएंगे. 15 जून को लॉटरी निकाली जाएगी. उसके बाद विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किया जाएगा. पहले चरण के एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा चुकी है.
अलीगढ़ में आरटीई के अंतर्गत एडमिशन के बारे में सरकारी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7579769761 और 9286998789 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है. बीएसए कार्यालय पर आरटीई के तहत एडमिशन के संबंध में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है.
रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़