Prayagraj News: मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आज से निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर शुरू होंगे. नगर शिक्षा अधिकारी ज्योति शुक्ला के मुताबिक कक्षा एक और प्री प्राइमरी की 25 प्रतिशत सीटों पर तीन चरणों में प्रवेश होंगे.
पहले चरण के लिए 2 मार्च से 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होंगे. इसके बाद इन पत्रों को बीएसए 26 से 28 मार्च तक सत्यापित कर लॉक करेंगे और 30 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी. और पांच अप्रैल तक प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, दूसरे चरण में 2 से 23 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जायेंगे और 25 व 26 अप्रैल को सत्यापित कर 28 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी. 5 अप्रैल तक एडमिशन दिया जाएगा. इसके बाद तृतीय चरण में 2 मई से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जायेंगे और 11 से 13 जून तक आवेदन को सत्यापित कर लॉक कर दिया जायेगा. इसके बाद 15 जून को लॉटरी निकली जायेगी और 30 जून तक एडमिशन होगा.
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निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत एससी, एसटी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, एचआईवी या कैंसर से पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा या निराश्रित बच्चे को प्रवेश का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही गरीबी जीवन रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बीपीएल कार्डधारक, दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख से कम हैं, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, इस संबध में बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक अब ऑफलाइन आवेदन का समय खत्म हो चुका है, हालांकि जो पात्र आवेदन से वंचित रह गए है, वह ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख से पांच दिन पहले तक आवेदन कर सकेंगे. जिन्हें आवेदन खंड शिक्षाधिकारी और बीएसए स्तर से स्वीकार किया जाएगा.