ईडी ने साहिबगंज डीसी राम निवास यादव को समन जारी कर 23 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. उनसे साहिबगंज में अवैध खनन से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ होगी. इडी ने 18 जनवरी को साहिबगंज में हुए अवैध खनन के सिलसिले में नयी प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें पंकज मिश्रा और विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव सहित ट्रक मालिक व अन्य को अभियुक्त बनाया गया है. पंकज मिश्रा पर दर्ज की जानेवाली यह तीसरी प्राथमिकी है. वह अभी पहली प्राथमिकी में लगे आरोपों के मद्देनजर जेल में है.
साहिबगंज में अवैध खनन और स्टीमर दुर्घटना सहित अन्य मुद्दों पर डीसी से पूछताछ होगी. स्टीमर दुर्घटना के सिलसिले में साहिबगंज और कटिहार जिला प्रशासन की रिपोर्ट में भारी अंतर मिला है. कटिहार जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्टीमर रात को साहिबगंज से खुला था. वहीं साहिबगंज डीसी ने स्टीमर के खुलने का समय सुबह बताया है. इस बिंदु पर इडी ने जांच में कटिहार के जिलाधिकारी द्वारा वर्णित तथ्यों को सही पाया.
साहिबगंज डीसी पंकज मिश्रा के जेल में रहने की अवधि में भी उससे संपर्क में रहे हैं. इडी द्वारा पंकज मिश्रा के सहयोगी चंदन यादव और सूरज पंडित के मोबाइल की जांच करने के दौरान साहिबगंज के डीसी व एसपी सहित राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों से फोन पर बात करने की पुष्टि हुई है. अवैध खनन की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर डीसी को समन जारी किया गया है.
इडी ने बुधवार को अवैध खनन मामले में नयी प्राथमिकी दर्ज की है. यह प्राथमिकी साहिबगंज में इडी द्वारा की गयी जांच के दौरान अवैध चिप्स लदे ट्रकों के पकड़े जाने को लेकर दर्ज की गयी है. इडी ने साहिबगंज में अवैध खनन की जांच 25 जुलाई को भी की थी. इस दौरान स्टोन चिप्स लदे तीन ट्रकों को जब्त किया था.
जब्त ट्रकों में बीआरजी 10 जीसी-2038, बीआरजी 10 जीसी-1352 और बीआरइ 11 जीइ-2971 शामिल थे. ट्रिपर संख्या बीआरजी 10 जीसी-2038 पर करीब 15 टन और बीआरजी 10 जीसी- 1352 पर 14 टन स्टोन चिप्स लदा हुआ था. गाड़ी नंबर 2038, अमर कुमार यादव और गाड़ी संख्या 1352 नरेंद्र यादव चला रहे थे. दोनों ही भागलपुर के गांव भवानीपर, रांगड़ा चौक के रहनेवाले हैं. इडी ने इन ट्रकों को जब्त करने के बाद इसे जिला प्रशासन के हवाले करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.
इडी के निर्देश पर डीएमओ विभूति कुमार ने इन ट्रकों व अन्य पर झारखंड मिनरल ( प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग) ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2017 सहित खान एवं खनिज विकास विनियम 1957 और लघु खनिज समानुदान नियमावली की धाराओं के तहत प्राथमिकी (181-2022) दर्ज करायी थी.
इडी ने प्रारंभिक जांच में पाया कि इन ट्रकों से बिना माइनिंग चालान के विष्णु यादव के माइंस से दूसरे राज्यों में स्टोन चिप्स भेजा जा रहा था. मामले की प्रारंभिक जांच के बाद इडी ने अवैध खनन के मामले में दर्ज नयी प्राथमिकी में पंकज मिश्रा, विष्णु यादव और जब्त ट्रकों से संबंधित लोगों को अभियुक्त बनाया है.
इससे पंकज मिश्रा इडी के तीन मामले में अभियुक्त बन गया है. पंकज के खिलाफ इडी ने पहला मामला बरहरवा टोल विवाद के आधार पर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बनाया था. वहीं, विजय हांसदा की शिकायत पर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पंकज मिश्रा इडी के दूसरे मामले में अभियुक्त बना. विष्णु यादव का व्यापारिक संबंध पंकज मिश्रा से है. विष्णु यादव के ठिकानों पर इडी आठ जुलाई को छापामारी कर चुकी है.