प्रयागराज जनपद की प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को 22 साल पुराने मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई. मामले में उनके खिलाफ धारा 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएलए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
सपा विधायक विजमा यादव पर आरोप है कि उन्होंने 21 सितंबर 2001 को प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस टीम पर हमला किया था. समर्थकों के साथ किए गए इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे. कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें डेढ़ साल की सजा सुनाई, जिसके कारण विजमा यादव की विधानसभा सदस्यता खत्म होने से बच गई. अगर उन्हें दो साल की सजा होती तो विधायकी जाना तय था.
दरअसल सहसा चौकी के सामने 21 सितंबर 2000 को श्यामबाबू के सात साल के बेटे आनंदी जी उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके बाद लोगों ने उसके शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था और बल्ली आदि रखकर बलवा किया गया था. इस भीड़ में कई लोग असलहों से लैस थे. इन लोगों ने मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सराय इनायत, कृपाशंकर दीक्षित और पुलिस की टीम पर पथराव किया. जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था. इस मामले में विजमा यादव समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे. इस मामले में सराय इनायत थाने में मामला दर्ज किया गया था.
Also Read: भाजपा ने की यूपी फतेह की तैयारी, केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों को जिम्मा, जानें मिशन 80 का प्लान
सपा विधायक विजमा यादव और उनके समर्थकों पर पुलिस पर पत्थर से जानलेवा हमला करने का आरोप है. इसके साथ ही उग्र लोगों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की. इसे लेकर तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक कृपाशंकर दीक्षित की ओर से सराय इनायत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.
इस उग्र प्रदर्शन और पथराव में कुल 31 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे. पुलिस के जांच पूरी करके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां अभियोजन की ओर से मुकदमे के ट्रायल के दौरान 16 गवाह पेश किए गए. इसके साथ ही 12 घायलों का साक्ष्य अभियोजन कराया गया. इस मामले में सपा विधायक विजमा यादव समेत 15 अभियुक्तों का ट्रायल चल रहा है.