23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jharkhand : सरायकेला की अदालत ने सुनाया फैसला, ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाले दो दोषियों को 1 साल की सजा

सरायकेला की अदालत द्वारा शनिवार को साक्ष्य के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष की सजा सुनायी गयी है. अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी लगाया है. आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अलकतरा ड्रम बस्ती का ये मामला है. इस मामले में आदित्यपुर थाना में एसडीपीओ अविनाश कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

Jharkhand News: सरायकेला की अदालत ने ब्राउन शुगर की बिक्री करने के दो दोषियों को शनिवार को सजा सुनायी. एडीजे-वन अमित शेखर की अदालत ने दोषी सईद आलम व अनिल महली को एक वर्ष की सजा सुनायी और पांच हजार का जुर्माना लगाया. आपको बता दें कि ये मामला 2019 का है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की थी और इन्हें गिरफ्तार किया था. 29 नवंबर को सरायकेला की अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने इन्हें सजा सुनायी.

आदित्यपुर थाने में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी

सरायकेला की अदालत द्वारा शनिवार को साक्ष्य के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष की सजा सुनायी गयी है. अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. ये मामला वर्ष 2019 का है. आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अलकतरा ड्रम बस्ती का मामला है. इस मामले में आदित्यपुर थाना में एसडीपीओ अविनाश कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

Also Read: झारखंड के लोहरदगा में बड़ा हादसा, दो बाइक की जोरदार टक्कर में एक की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की थी छापामारी

सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अलकतरा ड्रम बस्ती में ब्राउन शुगर का कारोबार किया जा रहा है. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पुराने पीडब्ल्यूडी मकान के पास पहुंची तो पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे. पुलिस द्वारा दौड़ाकर उन्हें पकड़ा गया तो उनके पॉकेट से ब्राउन शुगर की पुड़िया बरामद हुई. इस मामले में अदालत ने दोनों को 29 नवंबर को ही दोषी करार दिया था.

Also Read: झारखंड कांग्रेस की बनी 196 सदस्यीय जंबोजेट कमेटी, 11 उपाध्यक्ष और 35 महासचिव बनाये गये

रिपोर्ट : प्रताप मिश्रा, सरायेकला

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें