WB News: 1444 अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग होगी जल्द, स्कूल सेवा आयोग ने जारी की अधिसूचना
स्कूल सेवा आयोग ने शनिवार को अधिसूचना जारी करने के साथ ही ऐसे 1444 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की, जिन्हें जल्द ही काउंसेलिंग के लिए बुलाया जायेगा.
कोलकाता. स्कूल सेवा आयोग ने हाइकोर्ट के आदेश पर गलत तरीके से नौकरी लेने वाले ग्रुप डी के 1911 कर्मचारियों की नियुक्ति अनुशंसा वापस लेने के बाद शनिवार से नये सिरे से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी. हाइकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की पीठ के निर्देशानुसार आयोग ने प्रतीक्षा सूची के ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, ग्रुप डी स्टाफ के तौर पर नौकरी दी जायेगी.
1444 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित
आयोग ने शनिवार को अधिसूचना जारी करने के साथ ही ऐसे 1444 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की, जिन्हें जल्द ही काउंसेलिंग के लिए बुलाया जायेगा. आयोग का कहना है कि जल्द ही योग्य अभ्यर्थियों को काउंसेलिंग के लिए आयोग के कार्यालय में बुलाया जायेगा. भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जायेगी.
1911 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त
गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की सिफारिश को मानते हुए राज्य के स्कूलों में ग्रुप डी पद पर नियुक्त 1911 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया. न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की पीठ ने कहा कि अदालत का आदेश है कि गलत तरीके से नौकरी लेने वाले कर्मचारियों को अब स्कूल में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा. उनका वेतन भी बंद कर दिया जायेगा. अब तक मिला वेतन भी कर्मचारियों को लौटाना होगा. भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ इन कर्मचारियों से पूछताछ भी करेगी. जरूरत पड़ने पर इन्हें हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा सकती है.
Also Read: WB Panchayat Election: पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, आज दो रैलियों को करेंगे संबोधित
सीबीआइ जांच में हुआ खुलासा
गौरतलब है कि हाइकोर्ट के निर्देश सीबीआइ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति में हुए घोटाले की जांच कर रही है. सीबीआइ की जांच में सामने आया कि 2818 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट (उत्तर पुस्तिका) में छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाये गये थे. इनमें से शुक्रवार को 1911 कर्मचारियों को को नौकरी से हटा दिया गया.