झारखंड: शिक्षिका की गला काटकर हत्या करने के दोषी हरि हेंब्रम को उम्रकैद, सरायकेला की अदालत ने सुनाया फैसला
झारखंड के सरायकेला की अदालत ने शिक्षिका सुकरू हेस्सा की गला काटकर हत्या करने के दोषी हरि हेंब्रम को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
सरायकेला, प्रताप मिश्रा: सरायकेला की अदालत ने स्कूल के सामने ही एक शिक्षिका की बेरहमी से हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. ये मामला 2018 का है. बताया जाता है कि दोषी वारदात के बाद मृतका सिर हाथ में लेकर घूम रहा था. करीब सात किलोमीटर तक वह हाथ में सिर लेकर टहलता रहा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. झारखंड के सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खपरसाई की शिक्षिका सुकरू हेस्सा की गला काटकर हत्या करने के दोषी हरि हेंब्रम को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10,000 का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
13 गवाहों की पुरी हुई गवाही
सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक बृजेश कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 13 गवाहों की गवाही पूरी की गई है. इसमें अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक भी शामिल हैं. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट एवं तमाम गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
हत्या के बाद सिर को हाथ में पकड़कर लोगों को डरा रहा था
तीन जुलाई 2018 को झारखंड के सरायकेला जिले के सरायकेला प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खापरसाई स्कूल के सामने ही शिक्षिका सुकरू हेस्सा की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. हरि हेंब्रम ने इस वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद आरोपी हरि हेंब्रम ने शिक्षिका के सिर को हाथ में पड़कर लगभग सात किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों को डराता रहा. इस दौरान आरोपी तलवारबाजी भी कर रहा था. इसके कारण पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद पाटाहेंसल गांव के पास उसे पकड़ा गया था. सरायकेला पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था. सरायकेला की अदालत ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया और उम्रकैद की सजा सुनायी.
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