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सरायकेला में हत्या के दोषी को आजीवान कारावास की सजा, जानें क्या पूरा मामला

सरायकेला थाना अंर्तगत गुढ़ाटोला के बड़पाली में दो मार्च 2020 को सास सरुल महतो ने अपने दमाद जगरू महतो की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी थी. इसके बाद गांव के लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

सरायकेला : सरायकेला खरसांवा में कुल्हाड़ी मारकर जगरु महतो की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की कोर्ट ने गुढ़ाटोला बढ़पाली निवासी सरुल महतो को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. हत्या कर साक्ष्य छुपाने के मामले में भादवी की धारा 201 के तहत तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही साथ तीन हजार रुपये जुर्माना किया गया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ साथ चलेगी.

क्या है मामला
सरायकेला थाना अंर्तगत गुढ़ाटोला के बड़पाली में दो मार्च 2020 को सास सरुल महतो ने अपने दमाद जगरू महतो की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी थी. इसके बाद गांव के लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि मानी महतो अपने घर में काम कर रही थी. उसी दौरान उसे घर बाहर हो हल्ला सुनाई दिया. जिसे सुनकर वह घर से बाहर निकली तो देखा कि सरुल महतो उसके दामाद जगरु महतो के साथ मारपीट कर रहा है.

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इसके बाद मानी महतो व उसकी बेटी उषा महतो जगरु महतो को बचाने के लिए मानी महतो ने सरुल को पकड़ लिया. इसके बाद आरोपी ने मानी महतो को धक्का देकर दूर गिरा दिया. इसके बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी से जगरु महतो पर वार कर दिया. जिससे जगरु महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके पाकर फरार हो गया. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. इसके पश्चात सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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