Loading election data...

दरगाह आला हजरत खानदान की बहू निदा खान के तलाक मामले में शीरान रजा और उसके पिता कोर्ट में होंगे तलब,जानें मामला

UP News: दरगाह आला हजरत खानदान की बहू निदा खान के तलाक मामले में शीरान रजा और उसके पिता उस्मान रजा कोर्ट में तलब होंगे. निदा ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी न्याय के लिए गुहार लगाया था मगर राहत न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 17, 2023 2:35 PM

बरेली . दरगाह आला हजरत खानदान की बहू निदा खान के मामले में गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट पारुल कुमारी ने मुहम्मद शीरान रजा खान व उनके पिता उस्मान रजा खां को धारा 406 के तहत समन तलब किया है. इसके साथ ही धारा 204 का अनुपालन सुनिश्चित होने के बाद ही समन निर्गत करने का आदेश दिया है. इस मामले में शीरान रजा और उनके पिता को 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा. गौरतरल है कि शहर के बारादरी थाना क्षेत्र के शाहदाना निवासी निदा खान का दरगाह खानदान के मुहम्मद शीरान रजा खां के साथ शादी (निकाह) 2015 में हुआ था. कोर्ट में विचाराधीन केस के मुताबिक आरोप है कि शादी में दहेज कम लाने को लेकर निदा को परेशान किया जाने लगा. निदा ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी न्याय के लिए गुहार लगाया था मगर राहत न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. अदालत के आदेश पर जून 2016 में थाना बारादरी में पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज की गई. रिपोर्ट में निदा ने आरोप लगाया था कि उसके पति शीरान, देवर व उसके सास-ससुर ने बुरी तरह प्रताड़ित किया.

आखिर क्यों है यह काफी चर्चित मामला

गर्भावस्था में शीरान ने उसके पेट में लात मारकर घर से निकाल दिया था. पुलिस ने पूर्व में इस मामले में फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी थी मगर इसमें बाद दुबारा तफ्तीश की गई. इसके बाद शीरान समेत चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.पुलिस ने शीरान को अपनी पत्‍‌नी को मारपीट कर उसका गर्भ गिराने का भी आरोपी बनाया था. चार्जशीट एसीजेएम प्रथम सियाराम चौरसिया के कोर्ट में दाखिल की गई है. आला हजरत खानदान से जुड़ा से यह मामला काफी चर्चित रहा है. निदा के शीरान रजा पर गंभीर आरोप लगाने पर पुलिस पहले मामले को हल्के में लेकर निपटाने में लग गई थी, लेकिन बाद में मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था. इसके बाद निदा ने तीन तलाक पीड़िताओं की लड़ाई लड़ी थी.

Also Read: UP News: चार दिन से जल रहा आगरा का कूड़ा, धुएं से परेशान क्षेत्रीय लोग, हर घर में बच्चे और बड़े हुए बीमार
जाने पूरा मामला

निदा खान के भाई मोइन हसन खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया कि बहन निदा को 25 से 30 लाख रूपये का सामान दिया गया था. पिता ने शराई हिस्से के साथ सामान दिया. इसमें एक स्विफ्ट कार, सैमसंग का बड़ा फ्रिज, एसी, गीजर, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव वेव, जेवर, कपड़ा, फर्नीचर आदि सामान दिया था. इसकी लिस्ट भी बनाई गई थी. यह सामान मुहम्मद शीरान सिराज रजा, और उनके पिता शादी से एक दिन पहले लेकर गए थे. मगर, इसके बाद भी और दहेज की मांग को लेकर निदा के साथ हमेशा मारपीट करते थे अब घर से निकाल दिया है, सामान भी नहीं लौटाया. इसी को लेकर थानें में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. निदा की मां यासमीन ने बताया कि 18 फरवरी 2015 को शीरान के साथ शादी हुई थी. मगर ससुराल वालों ने बेटी के साथ मारपीट कर वापस भेज दिया और सामान भी वापस नहीं किया. इसी मामले में भारतीय दंड संहिता 406 के अंतर्गत14 अप्रैल को तलब किया गया है.

रिपोर्ट मुहम्मद साजिद बरेली

Next Article

Exit mobile version