14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Kanpur: सपा MLA इरफान सोलंकी का केस अब चलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, 24 फरवरी से ट्रॉयल शुरू

Kanpur: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जाजमऊ स्थित पीड़िता नजीर फ़ातिमा का प्लॉट में आगजनी करने का मामले में अब केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, 24 फरवरी से ट्रायल शुरू होगा.

Kanpur: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जाजमऊ स्थित पीड़िता नजीर फ़ातिमा का प्लॉट में आगजनी करने का मामले में अब केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, 24 फरवरी से ट्रायल शुरू होगा. पुलिस मजबूती से सबूत कोर्ट में पेश करने में सफल हो गई तो 6 महीने में इरफान की विधायकी भी जा सकती है. क्योंकि इस मामले में तीन साल से लेकर 10 साल तक कि सजा का प्रावधान है.

6 महीने के अंदर ट्रायल 

सयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि पूरे मामले का 6 महीने के अंदर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा कराया जाएगा. इसके लिए पुलिस की टीम का पैनल बना दिया गया है. जिससे समय रहते सभी गवाह और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जा सके.

गैंगस्टर केस में चार और नाम

सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पुलिस पार्षद मन्नू रहमान और मुर्सलीन उर्फ भोलू समेत चार और नाम बढ़ाएगी. इनमें दो आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की फिलहाल जांच चल रही है. जिन आरोपितों के नाम गैंगस्टर एक्ट में बढ़ेंगे, उनकी भी सम्पत्ति धारा 14 ए के तहत जब्त की जाएगी.

Also Read: Gate 2023 Answer Key Out: आईआईटी कानपुर ने जारी किया गेट परीक्षा की आंसर-की, ऐसे करें चेक
क्या है पूरा मामला

दरअसल कानपुर के जाजमऊ की डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा ने सात नवंबर को विधायक इरफान सोलंकी पर घर फूंकने के मामले में उन पर व उनके भाई रिजवान सोलंकी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.इसके बाद से उन पर पुलिस का कड़ा शिकंजा कसता जा रहा है. इरफान सोलंकी और उनके सहयोगी गैंगस्टर साथियों की तकरीबन 27 बेनामी संपत्तियों की सूची तैयार की है.जिन्हें चिन्हित कर जब्त किया जा रहा हैं.इरफान व उनके सहयोगियों की अब तक करीब 150 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को आंका जा चुका है.

रिपोर्ट: आयुष तिवारी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें