स्कूल सर्विस कमीशन घोटाला मामले में एसपी सिन्हा की सीबीआइ हिरासत की अवधि 22 सितंबर तक बढ़ी
स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) की नियुक्ति समिति के पूर्व सलाहकार डॉ शांति प्रसाद सिन्हा को फिर सीबीआई हिरासत में भेजे जाने की केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका अदालत में मंजूर कर ली गयी है.
राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डॉ कल्याणमय गांगुली फिलहाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की हिरासत में हैं. दोनों से इस मामले को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है. इसी बीच घोटाले से जुड़े एक मामले में स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) की नियुक्ति समिति के पूर्व सलाहकार डॉ शांति प्रसाद सिन्हा को फिर सीबीआई हिरासत में भेजे जाने की केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका अदालत में मंजूर कर ली गयी है.
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अलीपुर स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में किया गया पेश
इसके पहले भी सिन्हा सीबीआइ की हिरासत में थे, जिसकी अवधि शनिवार को समाप्त हुई, जिसके बाद उन्हें इस दिन अलीपुर स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता की ओर से दावा किया गया कि राज्य के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के नौवीं व दसवीं कक्षा में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति वाले मामले में सिन्हा की अहम भूमिका होने के तथ्य केंद्रीय जांच एजेंसी को मिले हैं. इस घोटाले से कुछ प्रभावशाली लोग लाभान्वित होने की बात भी सामने आयी है. ऐसे में सिन्हा से पूछताछ कर और तथ्य जुटाने की काफी जरूरत है.
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हिरासत की अवधि 22 सितंबर तक बढ़ी
सीबीआइ की ओर से सिन्हा को फिर उनके हिरासत में भेजे जाने की अपील की गयी. इधर, सिन्हा के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल की अस्वस्थता का हवाला देते हुए उन्हें जमानत देने का आवेदन किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिन्हा की सीबीआइ हिरासत की अवधि 22 सितंबर तक बढ़ाये जाने का निर्देश दिया. इसके बाद सिन्हा को यहां निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय ले जाया गया.गौरतलब है कि कलकत्ता हाइकोर्ट के ही निर्देश पर सीबीआइ ने 20 मई को राज्य से सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप सी पदों में हुई कथित अवैध नियुक्ति की जांच के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
रिपोर्ट : अमित शर्मा