पाकुड़ : हावड़ा रेल मंडल के पाकुड़ नगरनबी रेलखंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का मामला प्रकाश में आया है. घटना सोमवार देर शाम की बतायी जा रही है. आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है. वहीं ट्रेन पर पथराव की रोकथाम को लेकर मंगलवार को आरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप यादव के नेतृत्व में सदर प्रखंड के बहीरग्राम, सीतापहाड़ी समेत अन्य जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया. बताया कि इस प्रकार का कार्य अपराध की श्रेणी में आता है. पकड़े जाने पर कई महीनों तक जेल जानी पड़ सकती है. बताया कि ट्रेन पर पथराव मामले में पांच साल की सजा होती है. वहीं चेन पुलिंग मामले में छह महीने की सजा के साथ 1000 रुपये का जुर्माना लगता है.
गंभीर घटना होने पर घटनास्थल के पास मौजूद ग्रामीणों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इसके अलावा ग्रामीणों से अपने मवेशियों को रेलवे पटरी के आसपास ना चराने की अपील की. मामले को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप यादव ने बताया कि सोमवार को पाकुड़ नगरनबी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात के द्वारा पथराव किया गया था. कहा कि घटना में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है. इस प्रकार का कार्य न हो, इसको लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया है. ग्रामीणों से अपील की गयी है कि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करना अपराध की श्रेणी में आता है. पुलिस इस मामले में आगे छानबीन भी कर रही है.
Also Read: पाकुड़, दुमका व साहिबगंज के पत्थर खदानों को बाहरी लोगों के हाथ बेच रही है हेमंत सरकार : बाबूलाल