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गौ तस्करी मामले में सुकन्या मंडल की न्यायिक हिरासत दो माह बढ़ी, तिहाड़ जेल में ही रहेंगी

गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की न्यायिक हिरासत दो महीने के लिए बढ़ा दी गयी है. शुक्रवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश दिया.

बीरभूम, मुकेश तिवारी. गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की न्यायिक हिरासत दो महीने के लिए बढ़ा दी गयी है. शुक्रवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश दिया. हिरासत अवधि खत्म होने पर सुकन्या को आज कोर्ट में पेश किया गया था. सुकन्या को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है.

सीबीआई ने हाल ही में गौ तस्करी मामले में अदालत में 204 पेज की चार्जशीट पेश की है. चार्जशीट में सुकन्या मंडल, अनुब्रत मंडल, मनीष कोठारी, सहगल हुसैन के भी नाम हैं. जांच एजेंसी ने चार्जशीट के आधार पर जांच करने के लिए और समय की मांग की. इसी मांग के आधार पर अनुब्रत मंडल और अन्य की जेल अवधि कोर्ट पहले ही 12 जुलाई तक बढ़ा चुका है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुकन्या मंडल और अनुब्रत मंडल के सीए मनीष कोठारी को भी 12 जुलाई तक जेल भेज दिया है. गौ तस्करी मामले में आर्थिक गबन के कई आरोपी अब तिहाड़ जेल में बंद हैं. अनुब्रत मंडल, मामले के अन्य आरोपियों के साथ ब्लॉक 7 में हैं. हालांकि, सुकन्या को महिला सेल में रखा गया है. सुकन्या ने शारीरिक बीमारी के आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी. इस अर्जी पर 26 मई को सुनवाई होगी.

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सुकन्या मंडल को ईडी ने 26 अप्रैल को गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद वह कुछ दिनों तक ईडी की हिरासत में रही थी. बाद में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया. इस मामले में ईडी की ओर से पेश चार्जशीट में दावा किया गया है कि सुकन्या गौ तस्करी के कई वित्तीय लेन-देन में सीधे तौर पर शामिल थी. हालांकि, सुकन्या मंडल के वकील ने कहा कि वह कुछ नहीं जानती थी. पिता जो कहते थे, करती थी. सुकन्या ने दावा किया कि पिता उनसे चेक बुक पर हस्ताक्षर करने को कहते थे और वह कर देती थी.

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