सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 12000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगायी रोक
प्राथमिक शिक्षा बोर्ड फिलहाल नये शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने शुक्रवार को अंतरिम रोक का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 12,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. प्राथमिक शिक्षा बोर्ड फिलहाल नये शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने शुक्रवार को अंतरिम रोक का आदेश दिया है. गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कई मामले अदालत में चल रहे हैं.
डीएलएड परीक्षा के अंतिम वर्ष के छात्र भर्ती प्रक्रिया का बनेंगे हिस्सा
पिछले साल 29 सितंबर को एक फैसले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक आदेश में कहा था कि डीएलएड के लिए प्रशिक्षण ले रहे सभी नौकरी चाहने वालों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए. नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के एक वर्ग ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि डीएलएड परीक्षा में देरी के कारण वे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ हैं. उनकी बात सुनने के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने डीएलएड परीक्षा के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी भर्ती प्रक्रिया में रखने का आदेश दिया था.
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अभ्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि भर्ती तिथि की घोषणा तक डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ही नई भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. डिवीजन बेंच के इस आदेश के खिलाफ नौकरी चाहने वालों का एक समूह शीर्ष अदालत में गया. वकील दिब्येंदु चट्टोपाध्याय ने इन नौकरी चाहने वालों की ओर से अदालत में गुहार लगाई . उस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
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टेट में उत्तीर्ण करने वालों को स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंक करने प्राप्त
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर टेट परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वालों की जानकारी जमा करने का निर्देश दिया था. गाइडलाइन के मुताबिक टेट पास करने वाले अपनी जानकारी जमा कर सकते हैं. बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि टेट में उत्तीर्ण करने वालों को स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने होंगे.
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अभ्यार्थी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं फिर होगी नियुक्ति
हालांकि, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश का 2020 से पहले प्रशिक्षित लोगों ने विरोध किया था. इनका दावा है कि बिना कोर्स पूरा किए भर्ती प्रक्रिया में कैसे भाग लें ? उन्होंने फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रत तालुकदार की डिवीजन बेंच में हुई. न्यायमूर्ति तालुकदार ने आदेश दिया कि पाठ्यक्रम पूरा किए बिना कोई भी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता. इसके बाद 2020-22 के अभ्यार्थी दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पहले यह तय किया जाएगा कि अभ्यार्थी भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं फिर प्रक्रिया शुरू होगी.
मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्राइमरी बोर्ड के साथ बातचीत हो गयी है. अप्रैल नहीं, तो मई माह तक 12,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके बाद अन्य चरणों में हेडमास्टरों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. एसएससी के मामले में नया नियम बनाकर नियुक्ति की जायेगी. इसमें इंटरव्यू के समय लाइव वीडियोग्राफी की जायेगी. ओएमआर को सालों तक संरक्षित करके रखा जाये, ऐसी व्यवस्था की जायेगी, चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां करने की सरकार ने योजना बनायी है. मंत्री ने कहा कि आगे वाले पैनल में जो योग्य प्रार्थी हैं, उनको पहले नियुक्त किया जायेगा, सरकार अब नयी नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति शुरू करेगी.
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मई में होने वाली थी 12,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति
शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कि प्राइमरी बोर्ड के साथ बातचीत हो गयी है. अप्रैल नहीं, तो मई माह तक 12,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके बाद अन्य चरणों में हेडमास्टरों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. एसएससी के मामले में नया नियम बनाकर नियुक्ति की जायेगी. इसमें इंटरव्यू के समय लाइव वीडियोग्राफी की जायेगी. ओएमआर को सालों तक संरक्षित करके रखा जाये, ऐसी व्यवस्था की जायेगी, चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां करने की सरकार ने योजना बनायी है. मंत्री ने कहा कि आगे वाले पैनल में जो योग्य प्रार्थी हैं, उनको पहले नियुक्त किया जायेगा, सरकार अब नयी नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति शुरू करेगी. लेकिन उसके पहले ही मामला कोर्ट में चला गया.