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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई, जल्द होगी 12000 शिक्षकों की नियुक्ति

सितंबर 2022 में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा. उसी साल 29 सितंबर को प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.

By Shinki Singh | January 29, 2024 3:57 PM

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कहा कि राज्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक भर्ती मामले में पैनल प्रकाशन पर लगी रोक हटा दी है. इससे 11 हजार 765 लोगों को रोजगार मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. हालांकि प्राथमिक नौकरी के अभ्यर्थी न्यायालय द्वारा नियुक्ति से उत्पन्न जटिलताओं के कारण चिंतित थे.

12,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिये दिया गया था नोटिफिकेशन

सितंबर 2022 में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिये भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएलएड की ट्रेनिंग लेने वाले भी भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे. बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था. सितंबर 2022 में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा. उसी साल 29 सितंबर को प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.

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शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण करना होगा पूरा

अप्रैल 2023 में तत्कालीन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बोर्ड के नोटिस को खारिज कर दिया था. 22 दिसंबर, 2020 को राज्य शिक्षा विभाग ने अधिसूचित किया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों के अनुसार, शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक है. इस दलील पर दो जजों की बेंच ने कहा कि ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते. शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण पूरा करना होगा.

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फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुआ केस दायर

उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था. 28 जुलाई 2023 को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश तक बोर्ड कोई भी मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं कर सकता. इसके बाद से मामले की सुनवाई कई बार टल चुकी है. 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि वह अपना ड्राफ्ट पैनल कोर्ट में पेश करे कि कितने पद खाली हैं और कितने लोगों को योग्य माना गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी

प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, प्राथमिक शिक्षकों के पद पर 11,765 रिक्तियां हैं. राज्य प्रशासन पैनल प्रकाशित कर शीघ्र नियुक्तियां करने पर भी विचार कर रहा है. इसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी. कहा, बोर्ड भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है. नौकरी चाहने वाले हेमंत बेरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया में कानूनी उलझन दूर हो गयी है. परिणामस्वरूप, बोर्ड नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेगा.

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