सुप्रीम कोर्ट से TMC नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, CBI-ED की पूछताछ पर लगायी रोक, सीबीआई ने भेजा था समन

सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी की पूछताछ पर रोक लगा दी है.

By Jaya Bharti | April 17, 2023 4:33 PM
an image

Bengal Teacher Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी की पूछताछ पर रोक लगा दी है. हालांकि, यह स्टे अगली सुनवाई तक ही है. मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी.

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

24 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश डीके चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका को 24 अप्रैल को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई. कोर्ट ने इस मामले संबंधी याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया

Also Read: बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला : CBI ने टीएमसी विधायक जीबन कृष्णा साहा को किया गिरफ्तार, छापेमारी में मिले सबूत

न्यायालय ने क्या कहा?

न्यायालय ने आदेश दिया, ‘‘यह याचिका उल्लेख किए जाने वाले मामलों की सूची में है. डॉ एएम सिंघवी ने उस आदेश और पारित निर्देशों की विषय वस्तु पर ध्यान दिलाया है, जिसके द्वारा ईडी और सीबीआई को अभिषेक बनर्जी के एक सार्वजनिक भाषण के संबंध में जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले को 24 अप्रैल, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया जाए. मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आदेश में पारित निर्देशों के संबंध में हर प्रकार की कार्रवाई पर रोक रहेगी.’’

सीबीआई ने टीएमसी नेता को भेजा समन

साथ ही जांच एजेंसियों को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सीबीआई ने आज दोपहर 1.45 बजे टीएमसी नेता को समन भेजा. उन्हें कल कोलकाता के निजाम पैलेस में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है.

Exit mobile version