17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शुभेंदु को हाइकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनुमति के बिना एफआइआर दर्ज करने पर रोक

पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के एफआइआर दर्ज नहीं की जा सकती.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को कलकत्ता हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ की गयी एफआइआर के तहत कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद हाइकोर्ट ने अब उनके खिलाफ नये सिरे से एफआइआर दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है. शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के एफआइआर दर्ज नहीं की जा सकती.

Also Read: बंगाल : जमानत के बाद दोबारा गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को किया गिरफ्तार, अभिषेक बोले लोकतंत्र पर खतरा
शुभेंदु के खिलाफ दर्ज  किये गये मामलों की रिपोर्ट जल्द करें पेश

इसके साथ ही न्यायाधीश ने राज्य सरकार से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अब तक किये गये मामलों पर चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. गौरतलब है कि इससे पहले, कलकत्ता हाइकोर्ट ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सभी आपराधिक मामलों से फिलहाल राहत प्रदान की है. उल्लेखनीय है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में लगभग 26 आपराधिक मामले दर्ज किये गये थे. उन्हीं मामलों पर रोक के लिए शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाइकोर्ट में अपील की थी.

Also Read: Road Accident : चिंगरीघाटा में भयानक सड़क हादसा, बेपरवाह कार ने 8 लोगों को मारी टक्कर
शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एफआइआर राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं

कलकत्ता हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने जब से ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराया है, तब से उनके खिलाफ तमाम एफआइआर दर्ज की गयी हैं. ये सभी एफआइआर राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं. उन्होंने कहा : ममता बनर्जी को हराने के बाद मुझसे बदला लिया जा रहा है. राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत मेरे खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज कराये गये, जिनसे मेरा कोई लेना देना था ही नहीं. यहां तक कि मुझे मीटिंग करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है. हालांकि, हाइकोर्ट से अब मुझे राहत मिली है.

Also Read: शिक्षक भर्ती मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, माणिक और उनके परिजनों की 7.93 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें