अलीगढ़ : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अलीगढ़ जनपद में 2200 शादियों का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है. पात्र अवेदकों को शादी से एक सप्ताह पूर्ण वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिये ऑनलाईन पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in प्रारम्भ किये जाने की जानकारी देते हुए जनपद में विभिन्न शुभ मुहुर्त में कराए जाने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों के लिए विकास खण्ड वार एवं निकाय वार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं.
आवंटित लक्ष्य के अनुसार जनपद के सभी 12 विकासखण्डों एवं नगर निगम से 100-100 शादियां कराई जानी है। जबकि नगर पालिका परिषद अतरौली एवं खैर समेत 18 नगर निकायों से 50-50 शादियां कराई जाएंगी. इस प्रकार जनपद में विकास खण्ड स्तर पर 1200 एवं नगरीय स्तर पर 1000 कुल 2200 शादियां कराई जानी है. इस योजना के तहत दो लाख तक सालाना आय सीमा वाले लोग लाभ ले सकते हैं. वधू की उम्र विवाह के समय 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए. शादी के लिए लड़का कहीं का भी हो, लेकिन लड़की उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए. प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए योजना चल रही है. इस योजना के तहत कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपये नगद भेजे जाते हैं. जबकि दस हजार रुपये के उपहार और घरेलू सामान विवाह के दिन दिया जाता है. वहीं आयोजन के प्रति जोड़ा छह हजार रुपये खर्च होते हैं.इस तरह कुल 51 हजार रुपये खर्च होते हैं.
सीडीओ ने बताया कि योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विंभाग द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाईट cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉग इन करके ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे. आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर जनसुविधा केन्द्रों, साईबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा स्वयं भरा जा सकता है. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा. आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह के लिए निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा.
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सीडीओ ने उप नगर आयुक्त, समस्त अधिशासी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था एवं जनपद आवंटित लक्ष्य के अनुसार विवाह के लिए जोड़ो का रजिस्टेशन कराकर प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता की जाँच कर लें. आवंटित लक्ष्य के अनुसार विकास खण्ड स्तर पर 1200 एवं नगरीय स्तर पर 1000 कुल 2200 जोड़ों का विवाह कराया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने निर्देशित किया कि विकास खण्ड एवं नगर निकायो में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का प्रचार-प्रसार कराते हुऐ पात्र जोड़ो के पंजीकरण एवं आवेदन पत्रों की जॉच कर पात्र जोड़ो की सूची प्रत्येक दिशा में 15 नवम्बर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें.