शिक्षक तबादले के नियमों में हुआ बदलाव, विभाग ने पोर्टल पर जारी की नई गाइडलाइंस

कोलकता के स्कूलों में छात्रों की अधिकता और शिक्षक की कमी को देखते हुए ट्रांसफर नियमों में बदलाव किया है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 11, 2023 7:36 AM
an image

कोलकाता. उत्सश्री पोर्टल पर राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षकों के तबादले के लिए नयी गाइडलाइंस जारी की गयी है. ऐसा देखने को मिला है कि कहीं विद्यार्थियों की अधिकता और शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्थिति इसके उलट. इस असंतुलन को ठीक करने के लिए हाइकोर्ट ने शिक्षक तबादले को लेकर नयी गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया था. इस बाबत राज्य शिक्षा विभाग के निर्देश पर नयी गाइडलाइंस जारी की गयी.

जहां शिक्षकों की संख्या कम वहां भेजे जा सकते हैं नए टीचर

इसके तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हर स्कूल में शिक्षक एवं विद्यार्थियों का अनुपात सही रखना होगा. इसका भी ध्यान रखना होगा कि सभी विषयों की कक्षा संचालन में कोई समस्या न हो. जिनकी नयी नियुक्ति हुई है, उन्हें उस स्कूल में भेजा जा सकता है जहां शिक्षकों की संख्या कम है. जो शिक्षक-शिक्षिकाएं शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष या उससे कम समय बचा है.

गर्ल्स हाइस्कूल में ट्रांसफर नहीं होंगे शिक्षक

उन्हें तबादले में प्राथमिकता दी जायेगी. जिस जिले के स्कूल में शिक्षकों की संख्या अधिक है. वहां के शिक्षकों का तबादला जिले के उन स्कूलों में किया जा सकता है, जहां शिक्षकों का अभाव है. शिक्षकों का तबादला गर्ल्स स्कूल में नहीं किया जा सकता है. बालिका विद्यालयों में सिर्फ शिक्षिकाओं का ही तबादला होगा. किस स्कूल में शिक्षक कम या अधिक हैं, इससे संबंधित पूरा ब्योरा डीआइ को शिक्षा विभाग को देनी होगी. आपको बता दें कि राज्य में कई स्कूलों में यह देखने को मिला है कि बहुत जगह पर विद्यार्थियों की अधिकता है और शिक्षकों का अभाव है. ऐसे में ही ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया गया है.

Exit mobile version