Jharkhand News (धनबाद) : कोलकर्मियों के लीव रूल में बदलाव किया गया है. BCCL, CCL व ECL समेत कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में कर्मचारियों के लिए छुट्टी का प्रावधान अब एक समान होगा. इस आलोक में कोल इंडिया द्वारा नया दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है.
इस नये लीव रूल के मुताबिक, मेडिकल छुट्टी के बीच अगर अब रविवार, शनिवार या अन्य छुट्टी पड़ गयी, तो उसकी गिनती भी छुट्टी में ही की जायेगी. साथ ही अर्जित अवकाश में भी संशोधन किया गया है. पहले 20 दिन काम करने पर एक दिन का अर्जित अवकाश मिलता था. इसे अब 15 दिन कर दिया गया है. यानी अब 15 दिन काम करने पर एक दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा.
बता दें कि कोल इंडिया की अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग छुट्टी का प्रावधान था. पहले मेडिकल छुट्टी लेने पर रविवार, शनिवार या अन्य किसी प्रकार की छुट्टी की गिनती नहीं होती थी. इधर, कोल इंडिया द्वारा छुट्टी में किये गये संशोधन से कर्मियों में नाराजगी है.
Also Read: धनबाद जज हत्याकांड : कड़ी सुरक्षा में CBI ने घटनास्थल पर ऑटो से टक्कर का किया सीन रिक्रिएट, ली ये जानकारी
कोल इंडिया व सहायक कंपनियों में पदस्थापित महिला कर्मी अब मातृत्व अवकाश ले सकेंगी. इस संबंध में कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर दी है. जारी आदेश के मुताबिक, अब महिला कोल कर्मी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी. गौरतलब है कि पूर्व में सिर्फ महिला कोल अधिकारियों को ही मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता था. लेकिन, नये आदेश के बाद अब गैर अधिकारी महिला कर्मी भी इसका लाभ ले सकेंगी.
कोल कंपनियां अब एक साल में कर्मियों को 4 कैजुअल लीव (CL) ही देगी. अगर बार-बार कैजुअल लीव लेने के आदी नहीं हैं, तो विशेष परिस्थिति में यह 7 दिन हो सकता है. कैजुअल लीव को किसी प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है. किसी भी परिस्थिति में आधे दिन का कैजुअल लीव नहीं दिया जायेगा. पूरे साल में तीन प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) दिया जायेगा. इसमें जनवरी से जून तक दो तथा जुलाई से दिसंबर तक एक होगा. जो कर्मचारी रिटायर करने वाले होंगे, उनको वर्ष के शुरू से जून तक एक और जुलाई से दिसंबर तक दो प्रतिबंधित अवकाश मिलेगा.
Posted By : Samir Ranjan.