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सरायकेला : नाबालिग से मारपीट और दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

आरोपियों के द्वारा जुर्माना नहीं देने के स्थिति में दो साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. जानकारी हो कि यह घटना राजनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई थी. घटना के बाद पीड़िता के द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी. पीड़िता पुर्वी सिंहभूम जिला की रहने वाली है.

झारखंड : सरायकेला में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में अदालत में आज सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए ADJ अमित शेखर ने र्प्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर बीस हजार हुए जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि तीनों आरोपी चमरू गागराई, राजेश तिर्की और धानमन खलखो को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गयी है.

जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त कारावास

बता दें कि आरोपियों के द्वारा जुर्माना नहीं देने के स्थिति में दो साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. जानकारी हो कि यह घटना राजनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई थी. घटना के बाद पीड़िता के द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी. जानकारी के अनुसार पीड़िता पुर्वी सिंहभूम जिला की रहने वाली है.

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नानी के डांट से गुस्सा होकर राजनगर चली गयी थी नाबालिग

बता दें कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 7 जून 2021 को नानी के डांटने की वजह से गुस्सा होकर नाबालिग राजनगर थाना क्षेत्र आयी थी. शाम को वह दो दोस्त के साथ नहर किनारे बैठ कर बात कर रही थी, इसी दौरान अचानक तीनों आरोपी आए और लड़की से मारपीट करने लगे. मारपीट से बचने के लिए एक दोस्त वहां से भाग खड़ा हुआ वहीं, पीड़िता और एक अन्य युवक को आरोपियों ने मारा. बता यह भी गया कि पीड़िता और उसके दोस्त लखन को आरोपी मारते मारते दिशोम जाहेर जंगल की ओर ले गए और तीनों ने पीड़िता के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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