पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया है. अब अभिषेक बनर्जी की साली को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी. अब मेनका गंभीर के खिलाफ ईडी आगे की कार्रवाई कर सकती है.. उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें गाय तस्करी मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. ईडी उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में गयी थी. हालांकि अदालत ने ईडी की अर्जी का जवाब नहीं दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने परिस्थितियों के अनुसार मामले को स्वीकार करने पर फैसला सुनाया. कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने शुक्रवार को मेनका का मामला खारिज कर दिया. हालांकि, मेनका गंभीर भविष्य में ईडी के खिलाफ नई अदालती अर्जी दाखिल कर सकती हैं. हाईकोर्ट ने उन्हें वह आजादी भी दी है.
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पिछले साल ईडी ने कोयला तस्करी मामले में मेनका को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था. केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की साली ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने ईडी को अंतरिम आदेश देकर कहा कि मेनका गंभीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और दिल्ली के बजाय कोलकाता में पूछताछ की जानी चाहिए.
हाईकोर्ट के द्वारा रक्षा कवच हटा लिये जाने से मेनका गंभीर की मुश्किलें बढ़ गई है. गौरतलब है कि विदेश जाते वक्त ईडी ने मेनका गंभीर को एयरपोर्ट पर नोटिस थमाया था, जिसके खिलाफ मेनका गंभीर ने ईडी के खिलाफ मानहानि का मामला किया था. बैंकाक जाते समय मेनका गंभीर को इमीग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर रोक दिया था. इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने एयरपोर्ट जाकर मेनका को उनके दफ्तर हाजिर होने का नोटिस थमाया था.