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बरेली: स्कूल वाहन हादसे के बाद जागा परिवहन विभाग, प्रबंधक-वैन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर, जानें मामला

यूपी सरकार ने परिवहन विभाग को स्कूली वाहनों के लिए एक नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं. इसको लेकर विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है. इसमें वाहन स्वामी, शिक्षण संस्थान के बीच करार के लिए बसों में जीपीएस प्रणाली अनिवार्य करने, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने जैसी शर्तें शामिल की गई हैं.

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली-नैनीताल राजमार्ग पर शुक्रवार को एक स्कूल की वैन में ट्रक के टक्कर मारने के बाद नींद से जागे परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है. इस हादसे में चार स्टूडेंट और ड्राइवर घायल हो गया. घायलों का इलाज चल रहा है. इसके बाद परिवहन विभाग ने बिना परमिट और अनुबंध के दौड़ने वाले स्कूल वाहनों की तलाश शुरू कर दी है. इसके साथ ही आरटीओ संदीप जायसवाल ने सेक्रेट हार्ट स्कूल के प्रबंधक, स्कूल वैन के मालिक और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. परिवहन विभाग की जांच में बिना परमिट और अनुबंध के वैन से स्टूडेंट को ले जाने की बात सामने आई है. शहर के नैनीताल रोड स्थित सेक्रेट हार्ट स्कूल में कई वाहनों से स्टूडेंट को लाया और उनके घर तक छोड़ा जाता है. शुक्रवार को नगर पंचायत देवरनिया के वार्ड नंबर 2 निवासी मेराजुद्दीन की केजी में पढ़ाई करने वाली बेटी अमायरा, पांचवी में पढ़ने वाली इनारा (10 वर्ष), तीसरी की छात्रा कुमारी जिया नूर (10 वर्ष), जैनुलाब्दीन (10 वर्ष) और पहली कक्षा के हसन (6 वर्ष) और वैन चालक भद्रसेन (40 वर्ष) घायल हो गए थे.यह सभी यूपी 32 GW 7261 से स्कूल जा रहे थे. इसी दौरान बरेली- नैनीताल हाइवे पर स्टेट बैंक के पास पीछे से आने वाले ट्रक ने स्कूल वैन में टक्कर मार दी. इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. इसके साथ ही वैन में सवार स्टूडेंट और ड्राइवर घायल हो गया. इलाज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद डीएम-एसएसपी समेत तमाम अफसर पहुंच गए थे. इस हादसे के बाद एक बार फिर परिवहन विभाग की नींद खुल गई है. उन्होंने स्कूल वैन की जांच पड़ताल की. इसमें यह मारुति वैन लखनऊ में पंजीकृत होने की बात सामने आई है. इसके साथ ही बिना परमिट और अनुबंध के वैन दौड़ रही थी. जिसके चलते आरटीओ ने एफआईआर दर्ज कराई है. इसके साथ ही बरेली के 881 स्कूल वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है. इसमें से 568 वाहन स्कूलों के नाम पर पंजीकृत है, जबकि 313 निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हैं.

स्कूल की बस में पिकअप ने मारी थी टक्कर

इससे पहले 8 सितंबर को बरेली में फरीदपुर में कृष्णा पब्लिक स्कूल की छुट्टी होने के बाद बस बच्चों को लेकर जा रही थी. स्कूल की बस में पिकअप ने टक्कर मार दी थी. हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. हालांकि, किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी. सभी लोग मामूली रूप से जख्मी हुए थे.

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स्कूल वाहनों के लिए नियमावली बनाने का प्लान

यूपी सरकार ने परिवहन विभाग को स्कूली वाहनों के लिए एक नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं. नियमावली बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इसको लेकर विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है. इसमें वाहन स्वामी, शिक्षण संस्थान के बीच करार के लिए बसों में जीपीएस प्रणाली अनिवार्य करने, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने, आपात दरवाजों का साइज निर्धारित करने, वाहनों की खिड़कियों पर काले कांच या परदे न लगाने, जिससे अंदर की गतिविधि स्पष्ट नजर आए. वाहनों की लॉकिंग प्रणाली अच्छी स्थिति में रखने, सभी वाहन पीले रंग के, स्कूल, और कॉलेज का नाम, पता, फोन नंबर लिखना भी अनिवार्य समेत कई अहम शर्ते रखी गई हैं. यह जल्द लागू होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली

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