Prayagraj News: सपा नेता और विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया आज पैरोल पर रिहा होंगे. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीते सप्ताह विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता उदयभान करवरिया को 2 महीने की पैरोल स्वीकार की थी.
याची पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की तरफ से हाईकोर्ट में इलाज के लिए पेरोल की अर्जी दी गई थी. न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विकास कुमार श्रीवास्तव की डबल बेंच कोर्ट ने उदयभान करवरिया की अर्जी पर सुनवाई करते हुए 18 अप्रैल से 18 जून तक पैरोल स्वीकार की थी. इसके बाद उन्हें सीजीएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा.
याची पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के अधिवक्ता धर्मेंद्र धर दूबे ने कोर्ट को बताया कि वह 2018 से दिल की बीमारी का इलाज करा रहे है. हाल ही में उनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट को देखते हुए एम्स दिल्ली के चिकित्सकों ने उन्हें उपचार कराने की सलाह दी है. याचिका के माध्यम से उदय भान करवरिया ने कोर्ट से इलाज के लिए पैरोल देने की गुहार लगाई थी. जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया.
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कोर्ट ने याची की मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए पाया कि जेल में उपचार संभव नहीं है. उनका उपचार सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में होना है. इसके बाद कोर्ट ने याची को अल्पकालिक जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची को 18 अप्रैल 2022 से 18 जून तक दी है. इसके बाद याची को सीजेएम अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा. गौरतलब है कि पूर्व विधायक उदयभान करवरिया अपने भाइयों सूरज भान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और अपने मामा के साथ प्रयागराज के चर्चित विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.