Prayagraj News: उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के माध्यम में ऋण उपलब्ध कराने जा रही है. इसके लिए प्रयागराज को वित्तीय वर्ष-2022-23 में 60.00 लाख के ऋण बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है.
इस संबंध में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम औतार यादव द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता (ऋण) दी जायेगी. योजना के तहत युवा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्योग लगा सकेंगे.
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सामान्य श्रेणी वर्ग (पुरुष) हेतु 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा. उससे ऊपर का ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्म लोन (पूंजीगत) ऋण पर अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलाएं एवं भूत पूर्व सैनिक) को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्म लोन (पूंजीगत) ऋण पर ही अनुमन्य है.
व्यवसायिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में ही नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. परियोजना लागत का 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग तथा पांच प्रतिशत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलाएं एवं भूत पूर्व सैनिक) को स्वयं का अंशदान लगाना होगा.
जनपद के ऐसे बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियां जिनकी उम्र-18 से 50 वर्ष तक हो तथा स्वयं का उद्योग लगा कर स्वावलंबी बनना चाहते हैं, वह अपना ऋण आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट http://cmegp.data-center.co.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-59, नया कटरा, प्रयागराज में किसी भी कार्य दिवस में 10 मई 2022 तक जमा कर सकते हैं.
रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी