Unlock 6 Guidelines: अब जितनी सीट, उतने यात्री, नहीं देना होगा ज्यादा भाड़ा, ये है नई गाइडलाइंस
‘जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं’ स्लोगन के साथ राज्य में व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा
Unlock 0.6 Guidelines: ‘जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं’ स्लोगन के साथ राज्य में व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इसके तहत बस सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में सीट से ज्यादा सवारी ले जाने पर कार्रवाई की जायेगी. पहले की तरह वाहनों में सोशल डिस्टैंसिंग नहीं होगा. मतलब जितनी सीट, उतने यात्री बैठाये जा सकेंगे. मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी वाहन मालिक किसी भी प्रकार का वाहन भाड़ा या किराया में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा.
साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियोर (एसओपी) का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ ‘डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट’ व ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड चालक एवं परिवहन सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके माध्यम से जागरूकता वीडियो व पुस्तिका भी दी जा रही है. वहीं, चालक सुरक्षा किट भी वितरित किये जा रहे हैं.
लॉकडाउन के पहलेवाला भाड़ा ही ले सकेंगे बस व ऑटो संचालक
बसों के लिए निर्देश
परमिट ही पास होगा. तय रूट पर ही बसें चलेंगी. तय जगह पर ही बसों का ठहराव होगा.
बसों में प्रवेश व निकासी के अलग-अलग दरवाजे होने चाहिए.
बस संचालक रूटवार चालक, सह चालक का मोबाइल नंबर और पता आदि का ब्योरा अपने पास रखेंगे.
चालक के केबिन में यात्रियों के प्रवेश पर रोक रहेगी. ड्राइवर का केबिन नहीं होने पर प्लास्टिक या पर्दे से केबिन बनाना होगा.
टैक्सी और कैब के लिए निर्देश
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टैक्सी के लिए उनका निबंधन ही रूट पास माना जायेगा.
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निजी वाहन के व्यावसायिक प्रयोग पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.
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टैक्सी चालक को यात्रा के दौरान यात्रियों का पूरा ब्योरा रजिस्टर में अंकित रखना होगा.
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यात्रियों को भी टैक्सी का नंबर, चालक का नंबर आदि रखना होगा.
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उक्त शर्तों के साथ कैब, ओला, उबर आदि भी अपने वाहन चला सकेंगे.
ऑटो, ई-रिक्शा व मैनुअल रिक्शा के लिए निर्देश
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ऑटो का निबंधन व्यावसायिक वाहन के तौर पर होना चाहिए. परमिट ही रूट पास माना जायेगा.
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ई-रिक्शा में सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी रूट पास ही उनका पास माना जायेगा. आदेश शीशे पर चिपकाये रखना होगा.
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ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को भी यात्रियों का ब्योरा रखना होगा.
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यात्री भी ऑटो व ई-रिक्शा का नंबर के साथ चालक का मोबाइल नंबर भी पास में रखेंगे.
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लॉकडाउन के पहलेवाला भाड़ा ही ले सकेंगे बस व अॉटो संचालक
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सीट से ज्यादा यात्री चढ़ाने पर भी की जायेगी सख्त कार्रवाई
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वाहनों में सोशल डिस्टैंसिंग नहीं होगी, पर मास्क अनिवार्य
झारखंड में अभी अनलॉक की स्थिति यथावत : अनलॉक में कई चीजों पर पाबंदी के साथ यथास्थिति 30 नवंबर तक बरकरार रहेगी. स्कूल, कॉलेज सहित कई सेवाएं और सुविधाएं फिलहाल नहीं खुलेंगी. किसी भी नये सेक्टर में किसी तरह की राहत की खबर नहीं है. मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में 22 अक्तूबर 2020 को जारी आदेश का 30 नवंबर तक विस्तार किया जाता है. इसके अतिरिक्त दुमका व बेरमो उपचुनाव के मद्देनजर पूर्व में जारी आदेश को मतगणना तक प्रभावी रहने की बात कही गयी है.
इन पर पाबंदी जारी : जुलूस, खेल प्रतियोगिता, मेला, प्रदर्शनी, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल व इंटरटेनमेंट पार्क.
Posted by: Pritish Sahay