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Unlock 1.0 : झारखंड में चलने लगे ऑटो-ई रिक्शा, शिक्षण संस्थान, सैलून व मॉल रहेंगे बंद, 14 सेवाओं को शुरू करने की मिली है छूट

रांची : कोरोना वायरस महामारी को लेकर देशभर में 1 जून से लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक-1 शुरू हो गया है. इसमें कई चीजों में सशर्त छूट दी गयी है. झारखंड सरकार ने भी कई सेक्टरों में छूट की घोषणा की है. 1 जून सोमवार को इसकी नयी गाइडलाइन जारी कर दी गयी. कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा, ई -रिक्शा, रिक्शा, टैक्सी आदि को चलाने की छूट दी गयी है. मॉल व शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे. धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. झारखंड में 14 सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दी गयी है.

रांची : कोरोना वायरस महामारी को लेकर देशभर में 1 जून से लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक-1 शुरू हो गया है. इसमें कई चीजों में सशर्त छूट दी गयी है. झारखंड सरकार ने भी कई सेक्टरों में छूट की घोषणा की है. 1 जून सोमवार को इसकी नयी गाइडलाइन जारी कर दी गयी. कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा, ई -रिक्शा, रिक्शा, टैक्सी आदि को चलाने की छूट दी गयी है. मॉल व शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे. धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. झारखंड में 14 सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दी गयी है.

उल्लंघन करने पर छूट ले ली जायेगी वापस

कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन 5.0 जारी रहेगा. इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों व परिवहन सेवाओं में सशर्त छूट दी गयी है. इसके लिए सरकार ने नयी गाइडलाइन कल सोमवार को जारी की. इसके अनुसार झारखंड में 14 सेवाओं को शुरू करने की छूट दी गयी है. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया, तो छूट वापस ले ली जायेगी.

सैलून, मॉल व शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे

ऑटो. ई-रिक्शा को चलाने की इजाजत दी गयी है. बसें नहीं चलेंगी. मोबाइल दुकान खुलेंगी, लेकिन सैलून, मॉल और शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे. झारखंड परिवहन विभाग ने ऑटो और टैक्सी के परिचालन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. परिवहन विभाग के सचिव के रविकुमार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी किया है. सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और परिवहन पदाधिकारी को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है.

परमिट ही होगा रुट पास

ऑटो रिक्शा, टैंपो आदि का व्यवसायिक वाहन श्रेणी में निबंधन होना आवश्यक है और सक्षम पदाधिकारी से परमिट निर्गत होना चाहिए. परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा. परमिट का एक कॉपी वाहन के आगे वाले शीशे पर चिपकाना अनिवार्य होगा. वाहनों की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान तक होगी, रास्ते में सवारी उठाना मना होगा. बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा. चालक को फेस मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा.

इसमें मिली है छूट

-मोबाइल, घड़ी, कस्टमर्स इलेक्ट्रानिक्स जैसे टीवी, आईटी संबंधित सामग्रियों की दुकानें, कंप्यूटर्स, कंजूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर आदि को नगर निगम क्षेत्र में खोलने की इजाजत दे दी गयी है.

-निजी कंपनियों के कॉल सेंटर्स को भी इसके तहत खोलने की छूट दी गयी है.

-शहरी क्षेत्रों में नीचे दिए गये दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है

– कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी, जनरेटर.

– आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग इक्यूपमेंट, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे तार, स्विचगीयर, लाइट, पंखे, कूलर, गीजर, इनवर्टर.

– कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर.

– ऑटोमोबाइल्स, साइकिल, ट्रैक्टर.

– ऑटो एसेसरीज, बैटरी

– जेवर की दुकानें.

– चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज की दुकानें.

– घड़ियों की दुकानें.

– किचन और बर्तनों की दुकानें.

– फर्नीचर की दुकानें.

3. शहरी क्षेत्रों में गैरेज और मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाजत मिली है.

4. होम डिलीवरी के साथ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी.

5. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की इजाजत मिली है, जिसमें ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और सामान्य रिक्शा शामिल हैं.

ये आदेश 1 जून से 30 जून तक प्रभावी होंगे. कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी गयी है. उपरोक्त सारी चीजें कंटेनमेंट जोन से बाहर खुलेंगी.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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