UP Chunav 2022: वाराणसी में नामांकन प्रक्रिया शुरू, चुनाव लड़ने से पहले यह दस्तावेज साथ लाना न भूलें
यूपी विधासभा चुनाव का बिगुज बज चुका है. आज पहले चरण का मतदान हो रहा है. वाराणसी में अंतिम चरण में मतदान होना है. ऐसे में यहां 10 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 17 फरवरी तक चलेगी.
यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है. आज पहले चरण में वोट डाले जा रहे है, वहीं अंतिम चरण में होने वाले मतदान के लिए वाराणसी में अधिसूचना जारी के बाद कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने की सभी तैयारियां पूरी हो गई है. वाराणसी की 8 विधानसभा के लिए आठों नामांकन कक्षों में पर्याप्त रोशनी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है. वहीं कमिश्नरेट पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है. कलेक्ट्रेट पर भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है. कमिश्नरेट पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं.
वाराणसी कोषागार में सुबह 11 बजे से चालान और नामांकन कक्षों से फॉर्म मिल सकेंगे. विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने दो सहयोगियों के साथ प्रवेश की अनुमति होगी. वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि अधिसूचना के बाद से नामांकन प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी. विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी 3 महीने के अंदर की पांच फोटो देना होगा.
10 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 17 फरवरी तक चलेगी. वहीं 12 और 13 फरवरी को अवकाश रहेगा. अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा. 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन वापसी 21 फरवरी तक कर सकते है. 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी. सभी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र में पूरी जानकारी देना अनिवार्य है.
विधानसभा के लिए निर्धारित नामांकन कक्ष
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सेवापुरी अपर जिला मजिस्ट्रेट ( ना/आ) वाराणसी न्यायालय कक्ष
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पिंडरा- स्थल अपर जिला मजिस्ट्रेट ( प्रोटोकॉल) का न्यायालय कक्ष
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वाराणसी कैंटोनमेंट- अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) वाराणसी न्यायालय कक्ष
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शिवपुर- मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी न्यायालय कक्ष
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रोहनिया- अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) वाराणसी न्यायालय कक्ष
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वाराणसी उत्तरी- अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) वाराणसी न्यायालय कक्ष
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वाराणसी दक्षिणी- अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) वाराणसी न्यायालय कक्ष
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शिवपुर- मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी न्यायालय कक्ष
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नामांकन करने वालों के लिए माननी होंगी ये शर्तें
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भारत का नागरिक हो और प्रदेश के किसी भी विधानसभा का मतदाता हो
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उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष से कम न हो, मतदाता सूची की साक्ष्य प्रति भी देनी होगी.
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मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दल के प्रत्याशी को एक एक प्रस्तावक और निर्दलीय उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक चाहिए.
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प्रस्तावक संबधित विधानसभा का हो और कोई भी उम्मीदवार को दो से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़ सकता.
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सामान्य जाति के प्रत्याशी के लिए 10 हजार और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पांच हजार जमानत राशि.
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नामांकन से एक दिन पहले निर्वाचन उपयोग के लिए नया बैंक खाता खोलना जरूरी.
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रिपोर्ट- विपिन सिंह, वाराणसी