यूपी निकाय चुनावः आगरा में पहले दिन नहीं खुला नामांकन का खाता, बिके 234 पर्चे, 4 मई को होगा मतदान
यूपी निकाय चुनावः आगरा के नगर निगम में सभी छह सीटों पर नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. जिसमें पहले दिन एक भी नामांकन ही नहीं हुआ. यहां 4 मई को 13 निकायों में मतदान किया जाएगा. जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने नामांकन कक्ष का निरीक्षण किया.
यूपी निकाय चुनावः नगर निकाय चुनाव के लिए आगरा के नगर निगम में सभी छह सीटों पर नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. जिसमें पहले दिन एक भी नामांकन ही नहीं हुआ. लेकिन लोगों ने 234 पर्चे खरीदे. वहीं मेयर के लिए एक और नगर निगम वार्डों के पार्षद पद के लिए 133 पर्चे खरीदे गए. इसके अलावा पांच नगर पालिका में अध्यक्ष व सदस्य के लिए 42 और 7 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए 58 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई.
आगरा में चार मई को मतदान
बता दें आगरा में 4 मई को 13 निकायों में मतदान किया जाएगा. जिसके लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने नगर निगम में नामांकन कक्ष का निरीक्षण किया. सारी व्यवस्था चाक-चौबंद रहने के निर्देश दिए. नगर निगम में 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होंगे. इसके लिए यहां पर 20 कक्ष बनाए गए हैं. हर कक्ष में 5 वार्डों के नामांकन होंगे.
पहले दिन वार्ड 21 से 30 तक कोई पर्चा नहीं बिका. वार्ड 41 से 45 तक सिर्फ एक नामांकन पत्र बिका. वहीं सबसे ज्यादा 14 पर्चे वार्ड 91 से 96 और 13 पर्चे वार्ड एक से पांच तक बिके हैं. वार्ड 86 से 90 और 31 से 35 तक 10-10 दावेदारों ने पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे. वहीं मेयर पद के लिए मात्र एक नामांकन पत्र खरीदा गया है.
आगरा में मेयर पद अनुसूचित वर्ग महिला के लिए आरक्षित
आगरा में इस बार नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद अनुसूचित वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं अनारक्षित वर्ग में मेयर पद के पर्चे की कीमत एक हजार होती है लेकिन अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यह कीमत 500 रुपए है. सामान्य के लिए जो जमानत राशि 12000 रुपए. वह भी अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए 6000 रुपए है.
पार्षद पद के सामान्य वर्ग के नामांकन शुल्क 400 रुपए
पार्षद पद के सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को नामांकन शुल्क 400 रुपए और अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग को 200 रुपए जमा करना होता है. पार्षद के अनारक्षित वर्ग पर जहां 2500 रुपए जमानत राशि है. वहीं पिछड़ा व अनुसूचित वर्ग के लिए यह राशि 1250 रुपए है. चुनाव आयोग ने महापौर पद के लिए इस बार अधिकतम खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय की है. वहीं पार्षद के लिए अधिकतम खर्च तीन लाख रुपए है.