Loading election data...

UP News: ठंड में नोएडा को स्मॉग से बचाने की तैयारी, प्रशासन ने इन वाहनों को जब्त करने का दिया आदेश

UP News in hindi: योजना के अनुसार पुलिस से कहा गया है कि वह कड़ी निगरानी रखे और ‘‘स्पष्ट रूप से प्रदूषण करने वाले वाहनों'' को रोककर या नियम तोड़ने वालों को जुर्माना जारी करके दृष्टिगत उत्सर्जन के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति रखे.

By Agency | October 11, 2021 1:32 PM

गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला पुलिस को 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने के लिए कहा है. गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा जारी ‘शीतकालीन कार्य योजना’ के अनुसार, पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा नहीं जाने वाले वाहन बाईपास या पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें.

योजना के अनुसार पुलिस से कहा गया है कि वह कड़ी निगरानी रखे और ‘‘स्पष्ट रूप से प्रदूषण करने वाले वाहनों” को रोककर या नियम तोड़ने वालों को जुर्माना जारी करके दृष्टिगत उत्सर्जन के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति रखे. प्रशासन ने छह अक्टूबर को सर्दियों से पहले विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को प्रदूषण की जांच के लिए ‘शीतकालीन कार्य योजना’ जारी की.

सर्दियों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है. प्रशासन ने पुलिस को जिले में यातायात सघनता वाले स्थलों को सूचीबद्ध करने और उसके अनुसार एक परामर्श जारी करने को कहा.

योजना में कहा गया है, ‘चिह्नित यातायात सघनता वाले स्थलों पर सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात करें और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करें.’ पुलिस को फुटपाथों पर अतिक्रमण को रोकना सुनिश्चित करने के अलावा प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) मानदंडों पर कड़ी निगरानी रखने और सख्ती बरतने के लिए भी कहा गया है.

Also Read: UP Election 2022: अधूरी मेहनत, व्यस्त नेता और उम्मीद से लबरेज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश चुनाव में मिलेगी जीत?

Next Article

Exit mobile version