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UP News : देखभाल के लिए मां से केस लड़ रही 12 साल की बेटी को मिला इंसाफ,भाई को हर महीने देनें होंगे 5000 रुपये

कोर्ट में आदेश दिया है की बेटी की देखभाल मां को करनी होगी. साथ ही उसके पालन पोषण के लिए भाई को बहन के खाते में ₹5000 भेजने होंगे.बच्ची शिवपुर शाहबाजगंज में चाचा के साथ रहती है.

By अनुज शर्मा | September 10, 2023 6:52 PM

गोरखपुर : गोरखपुर परिवार न्यायालय में लोक अदालत में आए एक मुकदमे में वहां मौजूद हर किसी को झकझोर की रख दिया. यह मुकदमा एक नाबालिक 12 वर्षीय बेटी ने अपने मां पर किया था. बेटी को आखिर 8 साल के बाद इंसाफ मिल ही गया. परिवार न्यायालय की लोक अदालत ने आदेश दिया है कि अब बेटी की देखभाल उसकी मां को करनी होगी. इतना ही नहीं भाई को हर माह ₹5000 बच्ची के खाते में भेजने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है.

वर्तमान में बेटी अपने चाचा के साथ रहती है. उसके पिता की मौत हो चुकी है. पिता की मौत के बाद उसकी देखभाल का जिम्मा मां उठाए इसके लिए बेटी ने यह मुकदमा किया था. शनिवार को प्रभारी प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नीलू मोघा की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट में आदेश दिया है की बेटी की देखभाल मां को करनी होगी. साथ ही उसके पालन पोषण के लिए भाई को बहन के खाते में ₹5000 भेजने होंगे.बच्ची शिवपुर शाहबाजगंज में चाचा के साथ रहती है.

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8 साल पहले माता- पिता हो गए थे अलग

करीब 8 साल पहले उसकी माता-पिता में संबंध ठीक ना होने की वजह से दोनों अलग हो गए. बच्ची की मां अपने मायके में रहने लगी जबकि बच्ची और उससे 7 साल बड़ा उसका भाई पिता के साथ रह गए.पिता सरकारी नौकरी में थे. लगभग 4 वर्ष पहले उनका निधन हो गया. मां को पेंशन मिलने लगी. भाई बालिक हुआ तो उसे मृतक आश्रित कोटे से नौकरी से मिल गई.

रिपोर्ट–कुमार प्रदीप

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