गोरखपुरः मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोग जो शादी के लिए इच्छुक हैं प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. गरीब जनता जो शादी के लिए इच्छुक हैं. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण विवाह समारोह का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे इच्छुक परिवार को राज्य सरकार द्वारा 51000 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है. आइए जानते हैं सामूहिक विवाह के लिए आवेदन कैसे करें.
अगर आप भी सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सामूहिक विवाह की वेबसाइड shadianundan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. सामूहिक विवाह अनुदान योजना फार्म में पूछी गई जानकारी को भरना होगा. इस योजना का लाभ लेने वाले इच्छुक परिवार के लोग विभाग में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं.
वर-वधु जोड़ों की फोटो, वर और वधू (जोड़ों) का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, वर वधु (जोड़ों) का जन्म प्रमाण पत्र, नवविवाहित कन्याका बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और जनजाति) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए.
सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने वाली इच्छुक लोगों को इस योजना के नियम का पालन करना होगा. इस योजना का लाभ लेने वाले (जोड़ों) को प्रदेश का नागरिक होना आवश्यक है. इस योजना का लाभ वहीं परिवार ले सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता हो. कपल्स के पास अपना आधार कार्ड होना आवश्यक है. 2 लाख वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा.
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इच्छुक परिवार को 51 हजार की धनराशि दी जाती है. इसमें 35000 विवाह बंधन में बंधने जा रही कन्या के बैंक खाते में भेजा जाता है. और दस हजार उपहार व शेष राशि अन्य खर्चो के मदद में होती है. समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है.
रिपोर्टः प्रदीप तिवारी