Bareilly : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 का मतदान बरेली में 23 जून को है. वहीं मतगणना 13 मई को. मगर, इससे पहले डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने नगर निकाय चुनाव, मतगणना, कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग संघ और लोक सेवा आयोग आदि की परीक्षाओं को लेकर जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है. यह जिले में 29 जून तक लागू रहेगी.
बरेली में धारा लागू होने के बाद शहर से लेकर देहात तक किसी भी जुलूस और जनसभा आदि कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. इसके साथ ही 5 से अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है. जनसभा, जलसा, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.
जुलूस, शोभायात्रा, जलसा, कथा, कीर्तन और जागरण की भी अनुमति लेनी पड़ेगी. बिना लाइसेंस तेजाब या किसी भी तरह का पदार्थ और विस्फोटक सामग्री को एकत्र नहीं कर सकेगा. शीशे की बोतल के टुकड़े, पत्थर एकत्र करने पर भी पाबंदी है. तेज विस्फोटक पदार्थों पर भी रोक लगाई गई है. जुलूस, जनसभा और रैली सुबह 6 बजे से रात 10:00 बजे के बीच में होंगी. जिससे छात्र और लोगों को परेशानी न उठानी पड़ें.
सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हथियार, बंदूक, पिस्तौल रिवाल्वर तलवार, कांता, बल्लम, चाकू एवं तेज धार वाला हथियार लेकर किसी भी संस्थान या मार्ग पर लेकर नहीं चलेगा. हालांकि अंधे और कमजोर व्यक्तियों के सहारे के लिए डंडा लेकर चलने की अनुमति है.
Also Read: बरेली में बागियों पर गिरी गाज, भाजपा के निवर्तमान चेयरमैन समेत आठ प्रत्याशी पार्टी से किए गए बाहर
परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि में कोई भी फोटो स्टेट, फोटो कॉपी, कंप्यूटर की दुकान नहीं खुलेगी. इसके साथ ही किसी तरह के लेख और पोस्टर छपवाने पर भी रोक है. कोई भी ऐसा भाषण नहीं देगा. जिससे दंगा, या विदुष न हो, किसी भी धर्म एवं महापुरुष के खिलाफ कोई टिप्पणी या विवादित बयान नहीं देगा. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव में आचार संहिता का पालन करना के निर्देश दिए गए हैं. धारा 144 लागू होना का नोटिस सभी तहसील मुख्यालयों पर चस्पा कर दिया गया है.
रिपोर्ट मुहम्मद साजिद, बरेली