Gyanvapi Case Live: सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क बोले- राजनीति के तहत किया जा रहा सर्वे
Gyanvapi Case Live Updates in Hindi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य स्थानों के वैज्ञानिक सर्वे की प्रक्रिया सोमवार को शुरू की गई. इसके लिए एएसआई टीम सहित मामले से जुड़े हिंदू पक्षकार परिसर में पहुंचे, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है. इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से भी हाईकोर्ट जाने की बात कही गई है.
मुख्य बातें
Gyanvapi Case Live Updates in Hindi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य स्थानों के वैज्ञानिक सर्वे की प्रक्रिया सोमवार को शुरू की गई. इसके लिए एएसआई टीम सहित मामले से जुड़े हिंदू पक्षकार परिसर में पहुंचे, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है. इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से भी हाईकोर्ट जाने की बात कही गई है.
लाइव अपडेट
हिंदू पक्ष बोला- सर्वे में बाधा डालना समाज-न्यायहित में नहीं
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष पर असहयोग का आरोप लगाया. राखी सिंह के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष इमारत का ताला ही खोलने को तैयार नहीं हो रहा था. मुस्लिम पक्ष मामले को लटकाना चाहता है, इसीलिए सर्वे का बहिष्कार किया. मुस्लिम पक्ष समस्या का समाधान नहीं चाहता है. एएसआई सर्वे से सच सामने आ जाएगा. पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर.सर्वे में बाधा डालना समाज और न्यायहित में नहीं है. मुस्लिम पक्ष को जिद छोड़कर समाधान के लिए आगे बढ़ना चाहिए.
विष्णु शंकर जैन ने कमेटी पर लगाया सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाहाबाद कोर्ट को मामले पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि हम अपनी दलील हाईकोर्ट में रखेंगे. मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया और कहा कि वहां खुदाई शुरू हो गई है, जो सच नहीं है.
आज शाम तक याचिका दाखिल कर सकती है इंतजामिया कमेटी
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंतजामिया कमेटी एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से संबंधित याचिका सोमवार शाम तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने हर हाल में 26 जुलाई की शाम 5 बजे से पहले ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट को अपना आदेश पारित करने को कहा है. हाईकोर्ट के आदेश पर अब ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का भविष्य टिका दिख रहा है.
शफीकुर्रहमान बर्क बोले- राजनीति के तहत किया जा रहा सर्वे
सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने ज्ञानवापी सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से सर्वे किया जा रहा है. ये सब राजनीति के तहत किया जा रहा है.
फरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कही ये बात
इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं ईदगाह के इमाम मौलाना खादिल रशीद फरंगी महली ने ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है हाईकोर्ट में भी हमारे पक्ष को मजबूती मिलेगी. उन्होंने हिंदू पक्ष के दावे पर कहा कि मुसलमान किसी दूसरे धर्म की जगह को अपने इबादत स्थल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसके साथ ही इस्लाम के मुताबिक किसी अन्य पूजा स्थल को तोड़कर भी अपना इबादत स्थल नहीं बनाया जा सकता.
ज्ञानवापी में सर्वे रोके जाने का विरोध करेगा हिंदू पक्ष
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ASI ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके. उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे. ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी. उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा.
हिंदू पक्ष भी जाएगा हाईकोर्ट, सर्वे से ही सच सामने आने का किया दावा
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट जाने का कहा है. कमेटी को 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक हाईकोर्ट में अपनी बात रखनी होगी. विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के हाईकोर्ट जाने पर हम भी अपनी बात रखेंगे. हमारा कहना है कि ज्ञानवापी का सच एएसआई के सर्वे से ही निकलेगा.
एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक रोक
ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है. मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सर्वे के काम को 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक रोकने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट जाने का कहा है.
सुप्रीम कोर्ट दो बजे फिर करेगा सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज दो बजे सुनवाई होगी. ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सर्वे को कुछ दिन टालने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोट ने फिलहाल सिर्फ खोदाई पर रोक लगाई है.
यूपी सरकार ने जवाब किया दाखिल, 31 जुलाई तक नहीं की जाएगी खोदाई
ज्ञानवापी मामले में सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया. सरकार की ओर से कहा गया कि अभी तक कोई खोदाई नहीं की गई है. केवल मैपिंग और वीडियोग्राफी कराई जा रही है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक खोदाई नहीं की जाए. रडार इमेजिंग और वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे किया जा सकता है. मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाईकोर्ट जा सकता है.
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट कर रहा सुनवाई, खोदाई पर फिलहाल रोक
ज्ञानवापी मामले में सर्वे कराए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुचा है. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई अपनी ओर से अभी कोई कार्रवाई नहीं करें. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एएसआई के काम के बारे में पूछा है. मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू होने जा रही है.