Prayagraj News: मानव तस्करी और देह व्यापार के मामले में इलाहाबाद जिला सत्र न्यायालय ने 41 आरोपियों को दोषी माना है. कोर्ट पर सुनवाई 25 जनवरी को करेगी. यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह ने विशेष लोक अभियोजक आरपी सिंह, जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित मालवीय और ‘गुड़िया’ संस्था के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के तर्कों को सुन कर दिया. अभियुक्तों पर बालिक नाबालिगों को देश के कई राज्यों से लाकर बंधक बनाने के बाद वेश्यावृत्ति कराने का मामला चल रहा था.
जानिए क्या है पूरा मामला
इलाहाबाद थाना कोतवाली स्थित बादशाही मंडी रेड लाइट एरिया मीरगंज में सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता सुनील कुमार की शिकायत पर 1 मई, 2016 को उप जिला मजिस्ट्रेट सदर की अगुवाई में दबिश देकर बड़ी संख्या में जबर देह व्यापार कराई जा रही बालिक और नाबालिगों को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था. जिसके बाद अभिक्तो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करवाई शुरू की गई.
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उक्त प्रकरण में सरकार बनाम दुर्गा कामले सहित 48 आरोपियों के खिलाफ सत्र न्यायालय ने सुनवाई की. आरोपियों द्वारा देश के कई राज्यों से बालिग नाबालिग लड़कियों को लाकर उन्हें बंधक बनाकर उनसे जबरन देह व्यापार कराया जाता था इन आरोपों को सही पाए जाने के बाद कोर्ट ने 41 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अभियुक्तों के खिलाफ सजा पर सुनवाई 25 जनवरी को होगी. 6 अभियुक्त की मौत हो गई है जबकि एक फरार होने से पत्रावली अलग कर दी गई है.