Bareilly News : बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र के भैरोकला गांव निवासी सुरेंद्र ने एक नाबालिक किशोरी के साथ 20 सितंबर 2020 बलात्कार किया था. इस मामले में पुलिस ने बलात्कार की धारा 376 के साथ ही 5/6 पक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस की मजबूती पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र को 22 महीने के बाद 20 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 75 हजार का आर्थिक जुर्माना डाला है. आर्थिक दंड अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त की सजा काटनी होगी.
पाक्सो एक्ट के इस मामले में शहर की कानून गोयान चौकी के प्रभारी प्रदीप कुमार ने विवेचना की थी. इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की. जिसके चलते सिर्फ 22 महीने बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर न्यायाधीश ने आरोपी सुरेंद्र को 20 वर्ष की सजा सुनाई है.इसके साथ ही 75000 का जुर्माना लगाया है. पीलीभीत निवासी आरोपी सुरेंद्र शहर के बारादरी थाना क्षेत्र की मालियों की पुलिया के पास बाल्मीकि गली में रहता था.
उसने 18 सितंबर 2020 को नाबालिक किशोरी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था.जिसके चलते किशोरी के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने मामले की जांच की. इसके बाद बलात्कार और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इससे दो दिन पूर्व भी शहर की बारादरी पुलिस की न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते नर्स से रेप के आरोपी जीतू उर्फ श्यामसुंदर और विक्की को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद