Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने निर्वाचन आयोग के नोटिस को चुनौती दी है. हाईकोर्ट में 23 जून को पल्लवी सिंह पटेल की याचिका की सुनवाई होगी. उनपर 2022 विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने का आरोप है. सिराथू के दिलीप पटेल की इसी शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने मामले में संज्ञान लिया. उसके बाद सुराथू ने एसडीएम उनसे नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा था, अब याचिका में इसी नोटिस को चुनौती दी गई है.
बता दें कि यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है. याचिका मे कहा गया है कि पल्लवी पटेल ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी छिपाने और मतदाताओं को गुमराह कर अपने पक्ष में वोट हासिल किए. शिकायत में कहा गया है कि पल्लवी पटेल और उनके पति के खिलाफ लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों के जरिए फ्लैट हड़पने का मुकदमा गोमतीनगर थाने में दर्ज है.
पल्लवी पटेल ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिराथू डिप्टी सीएम केशव मौर्या को हराया था. बता दें कि 2014 में अपना दल अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने पल्लवी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया. पल्लवी को उपाध्यक्ष बनाए जाने का विरोध उनकी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल ने किया. अनुप्रिया का आरोप था कि पार्टी के संविधान में उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं है, इसलिए पल्लवी की नियुक्ति असंवैधानिक है. पार्टी में अनुप्रिया और कृष्णा पटेल गुट में विवाद बढ़ता गया. मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और 2016 में पार्टी दो धड़े में बंट गई.