Varanasi Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्ज़िद के अंदर 17 मई से पहले दोबारा सर्वे करने का फैसला सुनाया है. कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने के मसले पर भी आदालत ने साफ इंकार कर दिया है. फैसले के आने के बाद वादी पक्ष की राखी सिंह सहित पांचों महिलाओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गयी. वादी पक्ष की महिलाओं ने इसे सच्चाई की जीत बताते हुए न्यायालय के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि जल्द ही 17 मई के बाद सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा.
वादी पक्ष की याचिकर्ता सीता साहु ने बताया कि हमें खुशी है कि आज की सुनवाई के बाद हम एक पड़ाव आगे बढ़ चुके हैं. हमे पूरा विश्वास है कि जो सत्य छिपा था वो सामने आएगा. सर्वे के पहले दिन वीडियोग्राफी के लिए हमे अंदर जाने से रोका गया था. केवल बाहर से 20℅ ही सर्वे हो पाया था. उसदिन हमने सिर्फ़ श्रृंगार गौरी का मंदिर और उसके पास की छोटी मूर्तियों का ही निरीक्षण कर पाए थे. मंजू व्यास ने बताया कि कोर्ट ने कमीशन जांच का फ़ैसला सुना दिया है. अधिवक्ता कमिश्नर बदलने की जो मांग की जा रही थी, वह भी खारिज हो गयी है.
वादी पक्ष की याचिकार्ता महिलाओं ने कहा कि आज लगा है कि हम सामान्य जीत की तरफ़ आगे बढ़े हैं, अब सर्वे वीडियोग्राफी का रास्ता साफ़ हो चुका है. एक और याचिकर्ता रेखा पाठक ने कहा कि आज कोर्ट के फैसले को सुनकर बहुत खुशी हुई है. लग रहा है कि हमारी मेहनत का फल हमें मिला है और सच्चाई की जीत हुई हैं. पहले दिन 6 मई को वीडियोग्राफी करने से हमे रोका गया था, लेकिन अब 17 मई के बाद सबकुछ साफ़ साफ़ हो जाएगा.
रिपोर्ट – विपिन सिंह