प्रणव, रांची : झारखंड में बने सभी ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस की वैधता झारखंड सरकार ने 31 अक्तूबर तक बढ़ा दी है. लेकिन इसे छोड़ वाहन से संबंधित अन्य किसी कागजात पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी. वाहन चालकों को प्रदूषण, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस और परमिट आदि के कागजात अपडेट रखने होंगे. अब वाहनों के कागजात की जांच होगी. कागजात अपडेट नहीं मिलने पर नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी.
राज्य सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया है. इसके तहत एक फरवरी 2020 के बाद जिनके ड्राइविंग/लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गयी थी, उनकी वैधता 31 अक्तूबर तक बढ़ा दी गयी है. वहीं, वाहन से जुड़े अन्य कागजात को अपडेट कराये बिना वाहन चलाने पर नियम के तहत कार्रवाई होगी. कोर्ट के आदेश अनुसार बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र लिए अब वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा.
वाहनों का परमिट और फिटनेस अपडेट रखना होगा. इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से ड्राइविंग और लर्निंग को छोड़कर बाकी सभी काम किये जा रहे हैं. ऐसे में अन्य कागजातों के लिए छूट देने का औचित्य नहीं है. उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान अधिकतर कार्यालय बंद रहने के चलते कई तरह के कागजात नहीं बन रहे थे. इसे देखते हुए सरकार ने वाहन मालिकों को छूट दी थी.
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झारखंड सरकार ने ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 अक्तूबर तक बढ़ायी
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पहले वाहन से जुड़े सभी तरह के कागजात की वैधता 31 अगस्त तक थी
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कोर्ट आदेश के अनुसार बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र लिए अब इंश्योरेंस भी नहीं होगा
बस ओनर्स एसो ने वैधता बढ़ाने की मांग की थी : झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन की ओर से वाहनों से जुड़े सभी कागजात की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की जा रही थी. एसोसिएशन का तर्क था कि केंद्र सरकार ने वाहनों के पेपर की वैधता 31 दिसंबर तक किये जाने की गाइडलाइन जारी की थी.
इसलिए झारखंड सरकार भी इसके अनुरूप आदेश जारी करे. लेकिन इस पर विभागीय अधिकारियों के बीच मंथन और विभागीय मंत्री की सहमति के बाद विभाग ने सिर्फ ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस के मामले में ही 31 अक्तूबर तक राहत देने का निर्णय लिया.