Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया था. कोर्ट ने सोमवार से मुकदमों की ऑनलाइन (वर्चुअल) सुनवाई के निर्देश जारी किए थे. ये आदेश लखनऊ खंडपीठ पर भी लागू होते थे. साथ ही तीन जनवरी से फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी. यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी के सीनियर जजों ने लिया था. हालांकि अब फिजिकल तरीके से भी सुनवाई होगी. इसको लेकर रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने एक आदेश जारी किया है.
इससे पहले, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई में प्रशासनिक कमेटी के इस फैसले को बार एसोसिएशन को अवगत करा दिया गया था. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के महाधिवक्ता कार्यालय ने सभी सरकारी वकीलों को सुबह 9.30 बजे मुख्य स्थाई अधिवक्ता कार्यालय पहुंचने का अनुरोध किया था. ताकि ऑनलाइन बहस संबधी विषयों पर तैयारियों के संबंध में चर्चा कर सकें. इस आदेश को दो सप्ताह के लिए लागू किया गया था.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 जनवरी से मुकदमे की सुनवाई वर्चुअल करने फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 जनवरी को ही सर्कुलर जारी किया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंड पीठ में कोरोना के कारण पहले भी वर्चुवल सुनवाई हो चुकी है.
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