West Bengal : विदेश यात्रा की अनुमति के लिए हाइकोर्ट पहुंची मेनका गंभीर,बुधवार को होगी मामले की सुनवाई
पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.जिसकी अगली सुनवाई बुधवार को होगी.
पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की रिश्तेदार मेनका गंभीर ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट (Calcutta High Court ) में याचिका दायर की है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष दायर किये अपने आवेदन में मेनका गंभीर ने कहा है कि बैंकॉक में रह रही उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए उन्हें तत्काल विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाए. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस आधार पर अनुरोध का विरोध किया कि अदालत की एक और एकल पीठ ने पहले ही इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था.
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ईडी की ओर से मेनका को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं देने की अपील
ईडी के वकील ने अपनी दलील में यह भी कहा कि चूंकि मेनका गंभीर के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है, इसलिए उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना सही नहीं होगा. हालांकि, न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने मेनका गंभीर की याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामले पर सुनवाई बुधवार को होगी. उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर की रात को, महानगर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस के कारण मेनका गंभीर को बैंकॉक की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था.
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मेनका गंभीर ने एक बार फिर खटखटाया अदालत का दरवाजा
मेनका गंभीर ने न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ में जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी. उनका तर्क था कि जब केंद्रीय एजेंसी को उनके खिलाफ किसी भी तरह की एकजुट कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक पूर्व अदालत का आदेश था, तो इस तरह से फ्लाइट में चढ़ने से रोकना अदालत की अवमानना के बराबर था. हालांकि 30 सितंबर को, न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने अदालत की अवमानना की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि न तो ईडी और न ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अदालत की किसी भी तरह की अवमानना की है.मेनका गंभीर को लेकर अगली सुनवाई बुधवार को होगी.