West Bengal Crime News: कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बालीगंज थाना क्षेत्र में शरत बोस रोड स्थित एक कार्यालय में शनिवार की शाम गोलीबारी हुई. कार्यालय कोयला कारोबारी का बताया गया है. घटना की जानकारी मिलने पर बालीगंज थाना की पुलिस के अलावा पुलिस मुख्यालय लालबाजार से एंटी राउडी स्क्वायड (एआरएस) भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस (Kolkata Police) ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है.
घटना के बारे में पुलिस ने कहा है कि दफ्तर व घटनास्थल के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है. इनमें कैद तस्वीरों को खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. इस बीच, पुलिस अपने स्तर पर आरोपियों की तलाश शुरू भी कर चुकी है. गोलीबारी के बाद घटनास्थल और उसके आसपास आतंक का माहौल बन गया था.
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अमन साहू की तरफ से मयंक सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ली जिम्मेदारी
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कहा : बॉस की बातों को अनसुना करने पर और भी बुरा होगा अंजाम
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अगली बार बॉस की बात नहीं सुनने पर सीधे खोपड़ी में उतरेगी गोली
कोयला व्यवसायी के दफ्तर में गोलीबारी की घटना के 24 घंटे भीतर ही रविवार को झारखंड में सक्रिय अमन साहू गैंग ने कथित तौर पर इस मामले की जिम्मेदारी ली है. अमन साहू को अपने गिरोह का बॉस बताते हुए मयंक सिंह नामक अपराधी ने एक संदेश वायरल कराया, जिसे उसने ‘प्रेस विज्ञप्ति’ कहा.
रविवार को जारी इस कथित प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘मैं अमन साहू गैंग से मयंक सिंह बोल रहा हूं. कल (शनिवार) कोलकाता में कोयला व्यापारी अनुराग पोद्दार के ऑफिस में गोलीबारी की घटना की जिम्मेवारी लेता हूं. यह घटना सिर्फ कान का पर्दा खुला रखने और बॉस अमन साहू की बातों को सुनें, इसलिए किया गया है.’
इसमें आगे कहा गया है कि अगली बार बॉस को अनसुना करने पर गोली सीधे खोपड़ी में लगेगी. कोलकाता में बैठकर झारखंड के कोयलांचल में कोयला का कारोबार करने वाले बाकी व्यापारियों के लिए छोटा-सा मैसेज है कि कोयलांचल में कारोबार करना है, तो अमन साहू को मैनेज करना होगा या मरना होगा.
कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर (क्राइम) मुरलीधर शर्मा ने कहा है कि एक अपरिचित व्यक्ति शरत बोस रोड स्थित सेंडोज इंपेक्स लिमिटेड के दफ्तर में एक आग्नेयास्त्र के साथ आया और वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को हथियार दिखाकर डराते हुए उसे धमकी भरा एक पत्र दिया. बाद में एक हवाई फायर करते हुए वह वहां से भाग निकला. घटना के बाद आइपीसी की धारा 387/120बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत एक मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गयी है.
Posted By: Mithilesh Jha