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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

हाईकोर्ट ने बंगाल के सिर्फ सात जिलों उत्तर व दक्षिण 24 परगना में केंद्रीय बलों की तैनाती करने को कहा था. इस मामले पर दोबारा सुनवाई हुई तो राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों की तैनाती करने को कहा

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर 20 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका को सूचीबद्ध करने का फैसला ले लिया है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने बंगाल में हो रही हिंसा के मामले में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे प्रदेश करें. इसके लिए हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को केंद्र सरकार के पास आवेदन देने को कहा था.

पहले सिर्फ 7 जिलों में तैनात करने का दिया था आदेश

इससे पहले हाईकोर्ट ने बंगाल के सिर्फ सात जिलों उत्तर व दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, वीरभूम, मुर्शिदाबाद व जलपाईगुड़ी के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती करने को कहा था. लेकिन गुरुवार को जब इस मामले पर दोबारा सुनवाई हुई तो राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों की तैनाती करने को कहा. इस दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिवक्ता से यह भी पूछा था कि उनके आदेश का कितना अनुपालन हुआ. इस अधिवक्ता ने कहा कि संवेदनशील इलाकों का चिन्हींकरण किया जा रहा है.

बंगाल सरकार के पास कितनी है पुलिस फोर्स

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 75 हजार से अधिक सीटों के लिए 62 हजार से अधिक मतदान केंद्रों में वोट डाले जाने है. लेकिन, राज्य सरकार के पास लगभग 45 हजार पुलिस बल है. इसे लेकर सरकार ने झारखंड समेत कई राज्यों से पुलिस बल मुहैया कराने के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा था. हालांकि, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये राज्य पुलिस भेजेगी या नहीं.

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