शुभेन्दु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ीं, भड़काऊ भाषण देने के मामले में तमलूक थाना ने भेजा नोटिस

पश्चिम बंगाल के तमलूक थाने की पुलिस ने भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी को नोटिस भेजा है. तमलुक पुलिस ने 48 घंटे के भी शुभेन्दु अधिकारी से जवाब मांगा है कि वह कहां आकर पुलिस से बात-चीत करेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 14, 2022 1:23 PM

पश्चिम बंगाल के तमलूक थाना की पुलिस ने भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी (Shuvendu Adhikari) को नोटिस भेजा है. भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी पर जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है. तमलूक थाना पुलिस ने नोटिस में कहा कि शुभेन्दु अधिकारी 48 घंटे के भीतर सूचित करें कि इस मामले में उनसे कब और कहां पूछताछ की जाएगी. हालांकि नोटिस मिलने के बाद शुभेन्दु काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही शुभेन्दु अधिकारी के भाई सौमेन्दु अधिकारी से पुलिस ने घंटों पूछताछ की थी.

Also Read: West Bengal: मोमिनपुर हिंसा मामले की एसआइटी करेगी जांच, रविवार तक जारी रहेगी 144 धारा
पहले भी पूछ-ताछ के लिये बुलाया गया था शुभेन्दु अधिकारी को

भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी ने 19 जुलाई, 2021 को तमलूक में भाजपा की एक बैठक में विवादास्पद टिप्पणी की थी. इसके बाद तमलूक थाने की पुलिस ने शुभेन्दु के नाम से मामला दर्ज किया है. तमलूक पुलिस ने बताया कि शुभेन्दु को पहले भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह टाल गए थे. तमलूक पुलिस ने कहा कि नोटिस मिलने के 48 घंटे के भीतर शुभेन्दु को सूचित करना होगा कि वह कब और कहां पुलिस का सामना कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, शुभेन्दु के वकील ने नोटिस मिलने की बात स्वीकार की है. लेकिन उन्होंने अभी पूछताछ के समय के बारे में कुछ नहीं बताया है.

Also Read: भ्रष्टाचार के मामले में शुभेन्दु अधिकारी के भाई सौमेंदु को दूसरी बार पूछ-ताछ के लिये बुलाया गया थाने
सौमेंदु अधिकारी से पूर्व मेदिनीपुर जिला पुलिस ने दो बार की थी पूछ-ताछ

भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी से पहले उनके भाई सौमेंदु अधिकारी से पूर्व मेदिनीपुर जिला पुलिस दो बार पूछ-ताछ कर चुकी है. शुभेन्दु को नोटिस भेजने के साथ ही पूर्व मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से सौमेंदु अधिकारी को भी नोटिस भेजा गया है. गौरतलब है कि कई बार सौमेंदु अधिकारी कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं. हालांकि 11 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी. सौमेंदु अधिकारी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है. कोर्ट ने कहा था कि सौमेंदु अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें संबंधित मामले की जांच में सहयोग करना होगा.

Also Read: West Bengal: शांतिनिकेतन के बाद अब बोलपुर से दो भाई हुए लापता, जांच में जुटी पुलिस

Next Article

Exit mobile version